Monday, April 21, 2025

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बुकिंग रद्द कराने पर बिल्डर को देनी होगी ग्राहक से वसूली गयी जीएसटी

वित्त वर्ष 2018-19 में खरीदे गये मकान की बुकिंग रद्द कराने पर बिल्डरों को मकान खरीदारों को जीएसटी रिफंड करना पड़ेगा, इस दौरान बिल्डर अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट समायोजित कर सकता है। आयकर विभाग ने मकान खरीदारों के हितों को देखते हुए  यह निर्देश जारी किया।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एंव सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने रियल एस्टेट पर स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि 1 अप्रैल 2019 से लागू नई जीएसटी दर में चल रहे प्रोजेक्ट पर आईटीसी सहित 12 फीसर जीएसटी अथवा बना आईटीसी 5 फीसदी जीएसटी लेना होगा।
कीमतों में बदलाव या बुकिंग रद्द किये जाने की स्थिति में बिल्डर को क्रेडिट नोट जारी करना होगा इस नोट में बिल्डर भुगतान किये गये टैक्स को अन्य किसी कर देनदारी में समायोजित कर सकता है, हालांकि, उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि मकान खरीदार से वसूला गया जीएसटी वापस कर दिया गया है।
Vijay Upadhyay

Vijay Upadhyay is a career journalist with 23 years of experience in various English & Hindi national dailies. He has worked with UNI, DD/AIR & The Pioneer, among other national newspapers. He currently heads the United News Room, a news agency engaged in providing local news content to national newspapers and television news channels