Thursday, September 19, 2024

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सिटिंग जज के खिलाफ पहली बार सीबीआई दर्ज करेगी एफआईआर

उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने मंगलवार को एक अप्रत्याशित फैसला दिया। उन्होंने सीबीआई को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एन शुक्ला के खिलाफ एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए कथित तौर पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों का पक्ष लेने के आरोप में भ्रष्टाचार निरोधी कानून के तहत मामला दर्ज करने की मंजूरी दे दी है।

यह पहली बार है जब मुख्य न्यायाधीश ने सिटिंग जज के खिलाफ जांच एजेंसी को एफआईआर दर्ज करने की इजाजत दी है। सीबीआई जल्द ही न्यायमूर्ति शुक्ला के खिलाफ मामला दर्ज करेगी। माना जा रहा है कि भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम के तहत उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। जांच एजेंसी ने मुख्य न्यायाधीश गोगोई को पत्र लिखकर उनसे मामले की जांच करने की इजाजत मांगी थी।

सीबीआई के निदेशक ने सीजेआई को लिखे पत्र में कहा, ‘उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, लखनऊ पीठ, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति नारायण शुक्ला और अन्य के खिलाफ सीबीआई ने तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा की सलाह पर तब प्रारंभिक जांच दर्ज की थी जब न्यायमूर्ति शुक्ला के कथित कदाचार के मामले को उनके संज्ञान में लाया गया था।’ पिछले महीने सीजेआई रंजन गोगोई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर न्यायमूर्ति शुक्ला को हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव लाने के लिए कहा था।

19 महीने पहले तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा ने भी यही सिफारिश की थी। एक आतंरिक समिति ने न्यायमूर्ति शुक्ला को गंभीर न्यायिक कदाचार का दोषी पाया था। प्रधानमंत्री को पत्र लिखने से पहले सीजेआई गोगोई ने न्यायमूर्ति शुक्ला के उस आग्रह को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने न्यायिक कार्य फिर से आवंटित करने की मांग की थी। आतंरिक समिति के उन्हें दोषी पाने के बाद 22 जनवरी, 2018 को उनसे सभी न्यायिक कार्य वापस ले लिए थे।

Vijay Upadhyay

Vijay Upadhyay is a career journalist with 23 years of experience in various English & Hindi national dailies. He has worked with UNI, DD/AIR & The Pioneer, among other national newspapers. He currently heads the United News Room, a news agency engaged in providing local news content to national newspapers and television news channels