उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)के फिरोजाबाद (Firozabad)से पूर्व सपा विधायक व प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष अजीम भाई को 19 साल पुराने मामले में बुुुुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट (Additional Sessions Judge’s Court) ने 10 साल की सजा सुनाई है। सांसद फूलन देवी की हत्या (Phoolan Devi Murder) के विरोध में हुए प्रदर्शन और आगजनी के मामले में यह सजा दी गई है। जिले में किसी जनप्रतिनिधि को इस तरह के मामले में सजा सुनाए जाने का यह पहला मामला है।
सांसद फूलन देवी की हत्या के विरोध में सपा ने 26 जुलाई, 2001 को सदर बाजार बंद कराने का आह्वान किया था। इसी दौरान सुभाष तिराहे पर पहुंची रोडवेज बस को आग लगा दी गई। घटना में सपा नेता अजीम भाई, संजय यादव और मंशाराम और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। संजय यादव और मंशाराम 2007 में आत्मसमर्पण कर जेल चले गए, लेकिन अजीम भाई कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। संजय यादव और मंशराम को अदालत ने वर्ष 2011 में बरी कर दिया। अजीम भाई के खिलाफ मुकदमे में आज अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट (Additional Sessions Judge’s Court) संख्या आठ एमपी, एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है साथ ही उन पर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने उनके अधिवक्ता की दलीलें खारिज करते हुए आरोप सिद्ध करार दिया। अदालत ने उन्हें दस साल की सजा और दस हजार जुर्माना की सजा सुनाई। इसके बाद उन्हें कोर्ट से जेल भेज दिया गया।
पूर्व विधायक अजीम भाई समाजवादी पार्टी के पुराने कद्दावर नेता रहे हैं। सैफई परिवार में आई दरार के बाद उन्होंने सपा से नाता तोड़ शिवपाल सिंह यादव के नेतृत्व वाली प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का हाथ थाम लिया। उन्हें सुहागनगरी का जिलाध्यक्ष बनाया गया।