कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र सरकार ने शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दे दी है। शराब की होम डिलीवरी ( home delivery of liquor )को लेकर आबकारी विभाग की ओर से एक गाइडलाइन्स जारी की गई है। विभाग ने कहा है कि जरूरी दिशानिर्देश के पालन के साथ शराब की होम डिलीवरी की जाए। बता दें कि छत्तीसगढ़, पंजाब समेत कुछ और राज्यों में शराब की होम डिलीवरी की जा रही है। राजधानी दिल्ली में शराब दुकानों पर भीड़ कम करने के लिए टोकन व्यवस्था लागू की गई है।
देश में कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र( Maharashtra )में शराब की होम डिलीवरी ( home delivery of liquor) की इजाजत राज्य सरकार ने दी है। हालांकि, ये डिलीवरी लाइसेंस प्राप्त दुकानें ही कर सकेंगी।जो शख्स शराब की डिलीवरी करने जाएगा उसे मास्क और ग्लव्स पहनना होगा और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करना होगा। सरकार का ये आदेश लॉकडाउन की अवधि के दौरान तक ही रहेगा।
महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, महाराष्ट्र सरकार इस बात की इजाजत देती है कि बॉम्बे लीकर रूल्स 1953 के तहत FL-II, FL/BR-II, FL/W-II लाइसेंस रखने वाले शराब, बीयर, माइल्ड लीकर, वाइन की डिलीवरी होम एड्रेस पर ( home delivery of liquor )कर सकते हैं।नोटिफिकेशन के मुताबिक, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 के तहत यह तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार इस मामले में अगला आदेश नहीं देती।
बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस Coronavirus के सबसे अधिक मामले आए हैं। पूरे देश में सबसे अधिक मरीज महाराष्ट्र में ही मिले हैं और सबसे ज्यादा मौतें भी हुईं हैं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने संक्रमण के खतरे को देखते हुए शराब की होम डिलीवरी पर विचार कर रही थी जिसे आज अनुमति दे दी गई है। हालांकि, इसके लिए विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन्स का पालन करना होगा।
महाराष्ट्र में कोरोना वायरस मामलों की संख्या 23 हजार पार कर गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के 23401 मामले सामने आ चुके हैं। इसमें 4786 लोग या तो ठीक हो चुके हैं या फिर उनको अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। राज्य में कोरोना वयारस संक्रमण से अभी तक 868 लोगों की मौत हो चुकी है।