उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh) सरकार ने लॉकडाउन 5.0 ( Lockdown 5.0 ) के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। अनलॉक 1 ( Unlock 1.0 ) के लिए जारी की एडवाइजरी के मुताबिक 1 जून से 30 जून 2020 तक केंद्र के अनुसार ही प्रतिबंध लागू रहेंगे। दिल्ली के हॉटस्पॉट से आने वालों पर गाज़ियाबाद और नोयडा में रोक रहेगी। दोनों जिलों के डीएम इस बारे में फैसला करेंगे की दिल्ली की बार्डर खोला जाए या नहीं। यूपी में 8 जून से धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल्स और होटल-रेस्तरां भी खोले जा सकेंगे। जुलाई में स्कूल और कॉलेज केंद्र के निर्देशों के आधार पर खोलना प्रस्तावित है। यूपी में भी 30 जून तक लॉकडाउन ( Lockdown 5.0 ) जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश के लिए अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी, ने बताया कि कहीं भी एक केस हुआ तो कंटेनमेंट जोन का दायरा 250 मीटर होगा। दो केस हुए तो कंटेनमेंट जोन का दायरा 500 मीटर होगा। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी चीजें मिलेंगी।
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के एमडी राज शेखर ने ट्वीट कर जानकारी दी कि परिवहन निगम रोडवेज बस 1 जून , प्रातः 8 बजे से प्रदेश के अंदर समस्त प्रकार के अंतर्जनपदीय बस सेवाएं पुनः प्रारंभ करेगा। उन्होंने लिखा कि परिवहन निगम अपने समस्त “सम्मानित यात्रियों”का हार्दिक स्वागत करता है। परिवहन निगम अपने सभी यात्रियों का “सुगम और सुरक्षित यात्रा” के लिए कटिबद्ध है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ( Chief minister Yogi Adityanath ) ने रविवार को मीडिया वार्ता में कहा कि उत्तर प्रदेश में सोमवार से लॉकडाउन- 5.0( Lockdown 5.0 ) यानी अनलॉक-1 ( Unlock 1.0 ) शुरू होगा। हमने टीम 11 के साथ इसको लेकर कल काफी मंथन किया है। अनलॉक में जनता को मिलने वाली राहत पर गाइडलाइन तैयार की गई है। सभी को इन गाइडलाइन का पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कल यानी सोमवार से अनलॉक शुरू होगा। इसमें भी कंटेन्मेंट जोन में सख्ती रहेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि उत्तर प्रदेश में बस और टैक्सी सेवा को शुरू करने का निर्णय लिया गया है।