सरकार ने वित्त वर्ष 2018-2019 (आकलन वर्ष 2019- 20) के लिए आयकर भरने की तारीख दो महीने बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दी है। आयकर विभाग( income tax department ) ने ट्वीट कर बताया, कोविड महामारी के बीच करदाताओं को सहूलियत देने के मकसद से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने यह तारीख अब 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दी है। करदाताओं के लिए इस साल तीसरी बार यह तारीख बढ़ाई गई है। Income tax,
सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई तय की थी, जिसे बढ़ाकर अब 30 सितंबर कर दिया गया है। तारीख बढ़ाने से करदाताओं को अब रिटर्न दाखिल करने के लिए करीब दो माह का अतिरिक्त समय मिल गया है।
आयकर विभाग( income tax department ) ने इस संबंध में एक ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है। इस फैसले से करदाताओं को काफी बड़ी राहत दी गई है। कारण कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से लोगों को आईटीआर भरने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
आयकर विभाग ( income tax department )ने अपने ट्वीट में कहा है कि कोविड महामारी के कारण और करदाताओं की सहूलियत के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वित्त वर्ष 2018-19 (आकलन वर्ष 2019- 20) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि को 31 जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दिया है।
बता दें कि वित्त वर्ष 2018-19 (आकलन वर्ष 2019- 20) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी। परंतु कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन (Lockdown) की वजह से करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए अब आईटीआर दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है।
Covid महामारी द्वारा उत्पन्न कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए एवं करदाताओं द्वारा अनुपालन को और सरल करने हेतु, कें.प्र.क.बो. ने,वित्त वर्ष 2018-19(नि.व. 2019-20)की आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि को 31जुलाई,2020 से 30 सितंबर,2020 तक,दिनांक 29/7/2020 को अधिसूचना जारी कर बढ़ाया। pic.twitter.com/Ts9TPXR6IG
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) July 29, 2020