राजस्थान ( Rajasthan ) हाईकोर्ट ने गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति को महापंचायत( Gujjar Mahapanchayat ) बुलाने की अनुमति दे दी है। लेकिन महापंचायत बुलाने के लिए कुछ शर्त भी रखी गई है। पहली शर्त यह है कि गुर्जर समाज को इसके लिए जिला कलेक्टर को एक उपक्रम सौंपना होगा और दूसरी शर्त यह है कि इस महापंचायत में 100 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब गुर्जर समाज ने कल यानि 17अक्तूबर को महापंचायत( Gujjar Mahapanchayat ) बुलाने का फैसला किया है।
वहीं इस महापंचायत ( Gujjar Mahapanchayat ) के मद्देनजर 16 अक्तूबर की मध्यरात्रि से 17 अक्तूबर की आधी रात तक राजस्थान के बयाना, वीर, भुसावर और भरतपुर (Bharatpur )जिला के रूपवास में 2जी, 3जी और 4जी डेटा इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर एवं अन्य सोशल मीडिया (वॉयस कॉल को छोड़कर) की सेवाएं ठप्प रहेंगी।
एमबीसी में पांच प्रतिशत आरक्षण को केन्द्र की नौवीं अनुसूची में शामिल करने तथा सरकारी भर्तियों में समझौते की पूरी तरह से पालना की मांग को लेकर शनिवार सुबह 11 बजे से गांव अड्डा में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ( Kirori Singh Bainsla ) के मुख्यातिथ्य में गुर्जर महापंचायत ( Gujjar Mahapanchayat ) होगी। सभा में राजस्थान तथा अन्य राज्यों से 20 हजार से अधिक लोगों के आने की संभावना है।
महापंचायत ( Gujjar Mahapanchayat ) क्षेत्र के गुर्जर बाहुल्य नहरा क्षेत्र के 80 गांवों की ओर से बुलाई गई है। महापंचायत को लेकर अड्डा सहित आसपास के गांवों के समाज के लोगों ने शुक्रवार को सभास्थल बनाने का काम किया। सभा के लिए पांडाल, लाउडस्पीकर, मंच आदि बनाया गया वहीं कमेटियां गठित कर लोगों को जिम्मेदारियां सौंपी गईं।
आपको बात दें कि बीते 14 साल से राजस्थान में गुर्जर आरक्षण को लेकर आंदोलनरत हैं। छह बार बड़े स्तर पर आंदोलन कर चुके हैं। जिसमें 72 लोगों की मौत भी हुई है, लेकिन गुर्जरों का मानना है कि अभी तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई है। ऐसे में अब गुर्जर सातवीं बार आंदोलन की राह पर हैं।