ब्रज में धार्मिक आस्थाओ का प्रमुख केन्द्र प्रसिद्ध वृंदावन (Vrindavan) स्थित ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर (Banke bihari Temple ) खोलने की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पूर्व आदेश के अनुसार मंदिर खोलने के निर्देश दिए हैं। अदालत के इस आदेश से मंदिर खोलने की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन कर रहे साधु-श्रद्धालु और दुकानदारों को राहत मिली है।
कोरोना के कारण 22 मार्च से बंद बांकेबिहारी मंदिर (Banke bihari Temple ) के पट बंद थे। सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत के आदेश पर 15 अक्तूबर को मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए, लेकिन भीड़ उमड़ने के कारण मंदिर प्रबंधक मुनीश शर्मा ने 19 अक्तूबर से फिर मंदिर बंद करने के आदेश दे दिए। इससे श्रद्धालुओं में रोष पैदा हो गया।
हिमांशु गोस्वामी, प्रदीप गोस्वामी और छह अन्य ने अदालत में मंदिर (Banke bihari Temple ) को खोलने के लिए प्रार्थनापत्र दिया। अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह और अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी ने सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत में मंदिर खोलने के लिए याचिका दायर की। जज ने सुनवाई की तारीख चार नवंबर तय की।
सुनवाई की अवधि कम करने के लिए दोनों अधिवक्ता शुक्रवार को अदालत में पहुंचे और प्रार्थना पत्र दिया। इस पर सुनवाई करने के बाद जज ने कहा कि मंदिर खोलने के आदेश 15 अक्तूबर को ही जारी किए जा चुके हैं। इसी आदेश पर 17 अक्तूबर से मंदिर खोला गया। यह आदेश आज भी प्रभावी हैं। इसलिए दोबारा मंदिर खोले जाने का आदेश पारित करने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए पूर्व के आदेश का पालन करना सुनिश्चित किया जाए।
डीजीसी सिविल संजय गौड़ ने बताया कि सिविल जज जूनियर डिवीजन गजेंद्र सिंह ने 17 अक्तूबर से मंदिर खोलने के अपने आदेश को बहाल कर दिया है। साथ ही इस मामले में आए सभी प्रार्थना पत्र और वाद का निस्तारण कर दिया है।