
आगरा जेल में बंद उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh) के भदोही ( Bhadohi )जिले के ज्ञानपुर ( Gyanpur ) सीट से विधायक विजय मिश्रा ( MLA Vijay Mishra ) को इलाहाबाद हाईकोर्ट ( Allahabad High Court ) फिलाहल थोड़ी सी राहत मिल गयी है। हाईकोर्ट ने अब उन के प्रयागराज के अल्लापुर स्थित आवासीय व व्यावसायिक भवनों के ध्वस्तीकरण मामले में कमिश्नर के आदेश पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने दिया है।
कमिश्नर ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण को ध्वस्तीकरण नोटिस पर इंद्रकली और रामलली मिश्रा का पक्ष सुनकर पुनः आदेश करने को कहा था। पीडीए ने इलाहाबाद हाईकोर्ट ( Allahabad High Court ) में याचिका दाखिल कर इस आदेश को चुनौती दी है।
बुधवार को हाईकोर्ट ( Allahabad High Court ) में सुनवाई के दौरान रामलली के अधिवक्ता ने कहा कि याची अपने भवन में हुए अवैध निर्माण को स्वयं हटाना चाहती है, इसलिए उसे इसकी अनुमति दी जाए। इस दौरान कोर्ट को गैंगस्टर एक्ट की विशेष अदालत के आदेश की जानकारी भी दी गई। गैंगस्टर एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने मंगलवार को उक्त दोनों भवनों के गैंगस्टर एक्ट के तहत सीज प्रापर्टी होने के आधार पर उनके स्वरूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर रोक लगा दी थी।
इस पर हाईकोर्ट ( High Court ) ने रामलली के अधिवक्ता से इस आशय का हलफनामा भी मांगा। उनके अधिवक्ता ने आर्किटेक्ट से बात कर हलफनामा दाखिल करने के लिए समय की मांग की। कोर्ट ने उनकी मांग स्वीकारते हुए उन्हें नौ नवंबर तक हलफनामा दाखिल करने को कहा है। साथ ही तब तक के लिए मंडलायुक्त के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है।
भदोही ( Bhadohi )जिले की ज्ञानपुर( Gyanpur)विधानसभा सीट से विजय मिश्रा ( MLA Vijay Mishra )लगातार चौथी बार विधायक चुने गए हैं।2017 में वह निषाद पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते, इससे पहले समाजवादी पार्टी से वह तीन बार विधायक रहे। वर्ष 1990 में विजय मिश्रा ने भदोही से कांग्रेस ब्लॉक प्रमुख के रूप में अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी।