केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ( CBI ) ने सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court) और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट (Andhra-Pradesh High Court ) के न्यायाधीशों के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणियां करने के मामले में 16 लोगों को नामजद किया है। इन आरोपियों में से 16 के नाम दर्ज हैं, जबकि एक को अज्ञात दर्शाया गया है।
बता दें कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट (Andhra-Pradesh High Court ) ने सीबीआई ( CBI ) को मामले की जांच करने का आदेश दिया था। अदालत ने एजेंसी को निर्देश दिया था कि वह जांच पूरी करके आठ सप्ताह के अंदर सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट जमा करे। उल्लेखनीय है कि पहले इस मामले की जांच आंध्र प्रदेश सीआईडी कर रही थी।
हाईकोर्ट ने कथित अपमानजनक टिप्पणियों पर संज्ञान लेते हुए सीबीआई ( CBI )को आंध्र प्रदेश में कुछ जाने-माने लोगों की भूमिका की जांच करने का निर्देश दिया था, जो जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों पर निशाना साध रहे थे। इस मामले में अगली सुनवाई अब 14 दिसंबर को होगी।
अदालत (Andhra-Pradesh High Court ) ने कहा था, ‘‘उच्च न्यायालय और न्यायाधीशों के खिलाफ घृणा, अवमानना पैदा करने और वैमनस्य को बढ़ावा देने के लिए पोस्ट डाले गए।’’ न्यायमूर्ति राकेश कुमार और न्यायमूर्ति जे उमा देवी की पीठ ने राज्य सरकार के खिलाफ अदालत के कुछ निर्णयों के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यायाधीशों और न्यायपालिका के खिलाफ कथित रूप से अवमाननापूर्ण टिप्पणियां किए जाने के बाद आदेश पारित किया था।
सीबीआई( CBI ) ने आंध्र प्रदेश सीआईडी के इस मामले में दर्ज किए गए 12 मुकदमों को अपनी एक ही एफआईआर में दर्ज किया है। इस मामले की जांच के दौरान आंध्र प्रदेश की सत्ता में बैठे अनेक लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं।