हरियाणा (Haryana ) सरकार ने 31 जनवरी शाम 5 बजे तक अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, हिसार, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, रेवाड़ी, सोनीपत, पलवल, झज्जर और सिरसा में इंटरनेट सेवाओं( internet services) को निलंबित कर दिया है।
गृह मंत्रालय (MHA)ने 29 जनवरी को इस्रायली दूतावास पर हुए हमले और 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के मद्देनजर इमरजेंसी कारणों से सिंघु, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर व उसके आसपास के 500 मीटर के इलाके तक इंटरनेट ( internet services)बंद करने का आदेश जारी किया है।
इन इलाकों में इंटरनेट की सेवा अस्थायी रूप से 29 जनवरी की रात 11 बजे से 31 जनवरी तक के लिए बंद किया गया है। यह कदम आम जन की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखकर लिया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को टाला जा सके।
हरियाणा सरकार ने 22 में से 17 जिलों में इंटरनेट सेवाएं ( internet services)बंद कर दीं। सोनीपत, झज्जर व पलवल में पहले से इंटरनेट सेवा बंद थी, केवल वायस कॉल की ही सुविधा का लाभ उठा सकते थे।

दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलनरत किसानों व स्थानीय ग्रामीणों में बढ़ रही झड़पों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने अब अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, हिसार, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, रेवाड़ी, सोनीपत, पलवल, झज्जर और सिरसा जिलों में भी वायस कॉल को छोड़कर इंटरनेट सेवाओं ( internet services)को 31 जनवरी शाम पांच बजे तक बंद करने का निर्णय लिया है।
गृह विभाग ने दूरसंचार अस्थायी सेवा निलंबन (लोक आपात या लोक सुरक्षा) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत इंटरनेट सेवाएं बंद करने के आदेश दिए हैं। बीएसएनएल (हरियाणा अधिकार क्षेत्र) सहित हरियाणा की सभी टेलिकॉम सेवाएं देने वाली कंपनियों को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करना होगा।
यह आदेश क्षेत्र में शांति और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए जारी किए गए हैं। कोई भी व्यक्ति इन आदेशों के उल्लंघन का दोषी पाया जाएगा तो वह संबंधित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। सरकार ने एसएमएस, व्हाट्सएप, फेसबुक ट्विटर आदि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से दुष्प्रचार और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद करने का निर्णय लिया है।