इलाहाबाद हाईकोर्ट ( Allahabad High Court ) ने उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh) चुनाव आयोग और सरकार को मई तक प्रदेश में पंचायत चुनाव ( UP Panchayat Elections ) कराने का निर्देश दिया है।विनोद उपाध्याय की याचिका पर हाईकोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि 30 अप्रैल तक प्रधानों के चुनाव,15 मई तक जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव और 15 मई तक ही ब्लॉक प्रमुख के चुनाव कराने की व्यवस्था चुनाव आयोग और सरकार कराएं।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि प्रदेश में 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव ( UP Panchayat Elections )को सम्पन्न करा लें। जस्टिस एमएन भंडारी और जस्टिस आरआर आग्रवाल की डिवीजन बेंच ने यह निर्देश दिया है।कोर्ट ने 30 अप्रैल तक प्रधानी के चुनाव कराने का निर्देश देने के साथ ही मई में ब्लाक प्रमुख के चुनाव कराने को कहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को पंचायत चुनाव के लिए 17 मार्च तक आरक्षण का कार्य पूरा करने के निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रधान, जिला पंचायत सदस्यों और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव की तिथियों को भी निर्धारित कर दिया है।
उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh) में पंचायत चुनाव ( UP Panchayat Elections ) में इस बार 75 जिला पंचायत, 826 क्षेत्र पंचायत (ब्लॉक), 58,194 ग्राम पंचायत, 3051 जिला पंचायत सदस्य, 75,855 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 7,31,813 ग्राम पंचायत सदस्य चुने जाएंगे। इस तरह कुल 8,69,814 जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे। अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में नगरीय निकायों के सीमा विस्तार या नए निकायों के गठन से ग्राम पंचायतों की संख्या में कमी आई है।
गौरतलब है कि प्रदेश पंचायत चुनाव ( UP Panchayat Elections ) में ग्राम, क्षेत्र व जिला पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का काम काफी दिनों से चल रहा था। पूर्ण परिसीमन चार जिलों गौतमबुद्धनगर, मुरादाबाद, संभल व गोंडा में हुआ है। इनमें वर्ष 2015 में परिसीमन नहीं हो पाया था। जबकि जिन जिलों में नए नगरीय निकायों का गठन हुआ है या नगरीय निकायों का सीमा विस्तार हुआ है, उनमें आंशिक परिसीमन कराया गया है।ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्र (वार्डों) के परिसीमन (पुनर्गठन) का काम पूरा करके अधिसूचना जारी कर दी गई है।