किसान आंदोलन (Farmers Protest) को लेकर किए गए ट्वीट को लेकर दिल्ली पुलिस ( Delhi Police ) ने ग्रेटा थनबर्ग(Greta Thunberg) के टूल किट खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। जानकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने भड़काऊ ट्वीट करने के मामले में धारा 153ए और 120बी, देशद्रोह (आईपीसी 124 ए)के तहत मामला दर्ज किया है।लेकिन एफआईआर में किसी को नामजद नहीं किया गया है।दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त(अपराध) प्रवीर रंजन ने देर शाम सफाई देते हुए कहा कि ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।
स्वीडन की क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग पिछले तीन दिन से भारत में चल रहे किसान आंदोलन के पक्ष में सोशल मीडिया पर लिख रही हैं। बुधवार को उन्होंने किसानों के समर्थन में सोशल मीडिया पर लिखा। साथ में एक टूलकिट डॉक्यूमेंट भी शेयर किया। अब इस टूलकिट को बनाने वालों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है। हालांकि, पहले खबर थी कि FIR ग्रेटा पर हुई है। बाद में सामने आया कि ये टूलकिट बनाने वालों पर हुई है, वही टूलकिट जिसे ग्रेटा ने शेयर किया था।
गौरतलब है कि बीते 70 दिनों से देश के किसान दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। इस बीच, किसान आंदोलन को समर्थन देने के नाम पर भारतीय लोकतंत्र को बर्बाद करने की अंतरराष्ट्रीय साजिश का खुलासा हुआ है।
भारत के खिलाफ साजिश को सफल बनाने में स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग (Greta Thunberg) ने बेहद शातिर तरीके से योजना बनाई। इस योजना को गलती से उन्होंने ट्वीट कर दिया। हालांकि, जिसे बाद में उन्होंने डिलीट भी कर दिया।
ग्रेटा थनबर्ग ने किसानों के समर्थन में किए गए अपने ट्वीट में भारत की सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी को फासीवादी पार्टी करार दिया। ग्रेटा (Greta Thunberg) ने ट्वीट कर बताया कि भारत सरकार पर किस तरह दबाव बनाया जा सकता है, इसके लिए उन्होंने अपनी कार्य योजना से संबंधित एक दस्तावेज भी साझा की।
दस्तावेज को पढ़ने के बाद स्पष्ट होता है कि ग्रेटा किसी बड़े भारत विरोधी प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा हैं। ग्रेटा थनबर्ग के इस ट्वीट से खुलासा हुआ कि गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा से लेकर अब तक जो हुआ, वो सब एक साजिश के तहत हुआ है और इसमें वैश्विक शक्तियां भी जुड़ी हुई हैं।
दिल्ली पुलिस ने टूल किट बनाने वालों के खिलाफ भारत सरकार के विरुद्ध असहमति फैलाने के मामले में देशद्रोह (आईपीसी 124 ए), सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आधार पर विभिन्न समुदायों के बीच घृणा को बढ़ावा देना (153), आपराधिक साजिश रचने (आईपीसी 153 व 120बी) के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट को दे दी गई है।