Saturday, September 21, 2024

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20 साल के युवक को हाईकोर्ट ने दिया बिना शादी ही गुजारा भत्ता देने का आदेश, सुप्रीम कोर्ट हैरान

Supreme Court

एक अजीबोगरीब फैसले में 20 वर्षीय युवक को लड़की को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया गया है। कानूनन जिस उम्र में विवाह नहीं हो सकता, उसके बावजूद एक नहीं, बल्कि दो अदालतों ने ऐसा आदेश पारित किया है।   ( भी इस आदेश से हैरान है।

सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court) में शुक्रवार को जब यह मामला पहुंचा, तो चीफ जस्टिस एस ए बोबडे भी अचरज में पड़ गए। तीन सदस्यीय पीठ की अध्यक्षता कर रहे चीफ जस्टिस ने अपने दो साथी जजों से भी इस मामले को लेकर चर्चा की, लेकिन सभी इस फैसले से हैरान थे।

दरअसल वकील रचिता प्रियंका राय ने कहा कि उनका मुवक्किल जब महज 20 वर्ष का था, मार्च 2006 को अपने गांव की ही एक लड़की के साथ भाग गया था। दोनों जमशेदपुर गए और और वहां करीब एक हफ्ते तक साथ रहे।

याचिका के मुताबिक, इसके बाद दोनों वापस अपने गांव गए। गांव की पंचायत ने दोनों की शादी कराने की कोशिश की, लेकिन कुछ परिस्थितिवश दोनों की शादी नहीं हो सकी। इसके बाद लड़की ने लड़के के खिलाफ प्रताड़ना और गुजारे भत्ते की मांग के लिए दो मुकदमे दर्ज कराए। लड़की का कहना था कि उसके लिव इन रिलेशन को शादी के संबंध के समान माना जाए।

ट्रायल कोर्ट ने लड़की की बातों को स्वीकार करते हुए लड़के को प्रताड़ना के जुर्म में एक वर्ष कैद की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने लड़के को हर महीने 5,000 रुपये लड़की को गुजारा भत्ता देने के लिए कहा।

ट्रायल कोर्ट के इस आदेश को लड़के ने    )में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने शादी न होने की बात मानते हुए आपराधिक मुकदमा तो खत्म कर दिया, लेकिन गुजारा भत्ता देने का आदेश बरकरार रखा।

वकील रचिता ने सुप्रीम कोर्ट( Supreme Court) के समक्ष हाईकोर्ट के आदेश पर सवाल उठाते हुए कहा कि कानून 20 वर्ष की उम्र में कोई शादी नहीं कर सकता, तो लड़की के साथ किसी भी संबंध को शादी के समान कैसे माना जा सकता है।

 

Vijay Upadhyay

Vijay Upadhyay is a career journalist with 23 years of experience in various English & Hindi national dailies. He has worked with UNI, DD/AIR & The Pioneer, among other national newspapers. He currently heads the United News Room, a news agency engaged in providing local news content to national newspapers and television news channels