असम (Assam) पुलिस ने राज्य के मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) को बदनाम करने की कोशिश करने वाले दो पत्रकारों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि दोनों पत्रकारों ( journalists )ने गलत मंशा से मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और उनकी बेटी की एक तस्वीर साझा की थी।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) जीपी सिंह ने बताया कि एक स्थानीय समाचार वेबसाइट ‘प्रतिबिंब लाइव’ के मुख्य संपादक तौफीकुद्दीन अहमद ( Taufiquddin Ahmad )और समाचार संपादक इकबाल ( Iqbal )को साजिश की जांच के सिलसिले में बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया।
उन्होंने कहा कि पुलिस यौन अपराध से बच्चों की सुरक्षा (पॉक्सो) अधिनियम के सख्त प्रावधानों के तहत ऐसे सभी प्रयासों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। अधिकारी ने यह भी कहा कि दोनों पत्रकारों को दिसपुर ( Dispur )थाने में दर्ज एक मामले के आधार पर गिरफ्तार किया गया है।
सिंह ने कहा कि ऐसे सभी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिन्होंने सोशल मीडिया मंचों का उपयोग किसी भी तरह से इस साजिश को आगे बढ़ाने के लिए किया है।
सोशल मीडिया पर, विशेषकर फेसबुक पर झूठे आरोप के वायरल होने के बाद, पुलिस ने इसे रोकने के लिए कदम बढ़ाया। असम पुलिस के एडीजीपी जीपी सिंह ने बताया कि दोनों पत्रकारों को आईपीसी की धारा 509 (किसी भी महिला की शीलता का अपमान करने का इरादा) के तहत गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा POCSO अधिनियम की धारा 14 और 21 भी लगाई गई है, क्योंकि मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma)की बेटी नाबालिग है। ऐसी दुर्भावनापूर्ण खबरों को हवा देने के पीछे की साजिश की जाँच के लिए पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है।
दरअसल, वेबसाइट ने गुवाहाटी के खानापारा में राज्य के मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की एक तस्वीर पोस्ट की थी जिसमें वह एक लड़की को गले लगा रहे हैं। इसके बाद यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।
मामला जब गर्माने लगा तो बाद में वेबसाइट ने यह उल्लेख नहीं करने के लिए माफी मांगी कि फोटो में मंत्री जिस लड़की को गले लगा रहे हैं, वह उनकी बेटी है। साथ ही वेबसाइट ने हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma)को बदनाम करने के इरादे से इसे साझा करने के लिए सोशल मीडिया पर दूसरे लोगों को दोषी ठहराया।
समाचार वेबसाइट ने अपने पोस्ट पर दुबारा से रीट्वीट किया और यह उल्लेख किया कि तस्वीर में मंत्री और उनकी बेटी है। पुलिस ने कहा कि वह पोस्ट वायरल करने वाले लोगों की पहचान करने में लगी हुई है।
Reference salacious news article about an Honourable Minister of Government of Assam and attempt to malign familial bond – Dispur ps case no 612/2021 under Section 509 IPC r/w sec 14/21 POCSO Act has been registered.
— GP Singh (@gpsinghassam) February 17, 2021