राजस्थान ( Rajasthan ) के दौसा जिले में 10 लाख की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तारी के बाद बांदीकुई एसडीएम पिंकी मीणा ( Pinki Meena ) को शुक्रवार को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने पिंकी मीणा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। RAS पिंकी मीणा ( Pinki Meena )को हाईकोर्ट ने 11 फरवरी को 10 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। तब वे जेल से बाहर आई थी। 16 फरवरी को उन्होंने जज से शादी की थी। शादी के बाद 21 फरवरी को दोबारा कोर्ट में सरेंडर करने पर पिंकी मीणा को जेल भेज दिया गया था। तब से पिंकी मीणा जयपुर में घाटगेट स्थित महिला जेल में बंद है।
एसडीएम पिंकी मीणा ( Pinki Meena )की तरफ से एडवोकेट वीआर बाजवा ने पैरवी करते हुए कहा कि मामले में एसीबी ( ACB), की तरफ से जांच पूरी हो चुकी है। कोर्ट में चालान भी पेश किया जा चुका है। वे महिला हैं। उनकी 16 फरवरी को ही शादी हुई। इसके बाद से वे लगातार जेल में बंद हैं। ऐसे में उनको जमानत दी जानी चाहिए।
वहीं, एसीबी की तरफ से सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता विभूति भूषण शर्मा ने पिंकी मीणा को जमानत देने का विरोध किया। उन्होंने दलील देते हुए कहा कि एसडीएम के पद पर रहते हुए पिंकी मीणा ने 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। उनको जमानत देने के बजाए न्यायिक अभिरक्षा में ही रखना चाहिए, ताकि भ्रष्टाचार करने वालों के बीच कड़ा संदेश जाए।
दौसा जिले में हाइवे बनाने वाली एक कंपनी से रिश्वत में मोटी रकम मांगने का मामला सामने आया था। तब जयपुर मुख्यालय से दौसा गई एसीबी की टीम ने SDM दौसा आरएएस पुष्कर मित्तल को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। वहीं, SDM बांदीकुई पिंकी मीणा ( Pinki Meena ) को कंपनी से 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में गिरफ्तार किया था।
14 जनवरी यानी 65 दिन से पिंकी मीणा जेल में थी। शादी के लिए बीच में उनको 10 दिन की अंतरिम जमानत मिली थी। इसी मामले में एसीबी ने दौसा के तत्कालीन एसपी मनीष अग्रवाल और उनके लिए दलाली करने वाले नीरज मीणा और गोपाल सिंह को भी गिरफ्तार किया था।