Friday, September 20, 2024

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सुप्रीम कोर्ट ने होली के दिन सुनवाई कर, दुष्कर्म के आरोपी ‘सूजा लोबो’ रेस्टोरेंट के मालिक जुड लोबो को दी अग्रिम जमानत

Supreme Court

Supreme Court  ( ने होली के दिन एक मामले की सुनवाई करते हुए   (  )के कलंगुट समुंद्र तट स्थित ‘सूजा लोबो’ रेस्टोरेंट (Souza Lobo Restaurant) के मालिक जुड लोबो (Jude Lobo) को दिल्ली की महिला के साथ बलात्कार मामले  में अग्रिम  जमानत दे दी है।

वह दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी है, जो पिछले साल दिल्ली में दर्ज किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट   ( Supreme Court) के  न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की अवकाश पीठ ने कहा कि याचिका दायर करने वाले जुड लोबो जुड लोबो (Jude Lobo) का मामला प्रथम दृष्टया अग्रिम जमानत पाने का नजर आता है।बता दें कि उच्चतम न्यायालय में फिलहाल होली का अवकाश चल रहा है।

लोबो जुड लोबो (Jude Lobo) ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 26 मार्च के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील की थी, जिसपर आज सुनवाई हुई। उच्च न्यायालय ने लोबो की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

जुड लोबो (Jude Lobo) की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने न्यायालय को बताया कि याचिकाकर्ता गोवा में रेस्तरां का मालिक है। उन्होंने लोबो और कथित पीड़िता के बीच व्हाट्सएप पर पिछले साल दिसंबर में हुई बातचीत का रिकॉर्ड भी पेश किया। एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि लोबो के खिलाफ मामला ‘मुर्गा और बैल की कहानी’ का एक सटीक उदाहरण है. महिला के साथ बलात्कार 2009 में हुआ था, मगर रेप का आरोप लोबो के खिलाफ दिसंबर 2020 को लगाया गया।

पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘हम निर्देश देते हैं कि गिरफ्तारी की सूरत में याचिकाकर्ता को 10,000 रुपये के निजी मुचलके पर रिहा कर दिया जाए। याचिका दायर करने वाला जांच में सहयोग करे।’

 

Vijay Upadhyay

Vijay Upadhyay is a career journalist with 23 years of experience in various English & Hindi national dailies. He has worked with UNI, DD/AIR & The Pioneer, among other national newspapers. He currently heads the United News Room, a news agency engaged in providing local news content to national newspapers and television news channels