उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh) में कोरोना वायरस के तेजी से फैलते संक्रमण को देखते हुए अब आगरा( AGRA) जिले में भी सोमवार रात 9 बजे से नाइट कर्फ्यू (Night curfew) लागू हो जाएगा। जिला प्रशासन ने रविवार को इसका आदेश जारी कर दिया है। नाइट कर्फ्यू के तहत रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि आवश्यक सेवाओं और माल वाहक वाहनों पर छूट रहेगी।
आगरा में लगातार दो दिन से कोरोना के 100 से अधिक नए मरीज मिल रहे हैं। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने शहर में नाइट कर्फ्यू (Night curfew) लागू करने का फैसला लिया है।रविवार शाम को जिलाधिकारी पीएन सिंह ने आदेश जारी किया है। खुले स्थान पर 100 से अधिक लोग एक साथ एकत्रित नहीं हो सकेंगे। बंद जगह पर 50 लोगों की अनुमति है। ये प्रतिबंध सोमवार से लागू हो जाएंगे। नाइट कर्फ्यू 20 अप्रैल तक लागू रहेगा। वहीं दूसरी ओर मथुरा जिले में आज रात 9 बजे से ही नाईट कर्फ्यू लागू कर दिया हैं।
हर रोज रिकॉर्ड संख्या में बढ़ रहे कोरोना मरीजों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कक्षा एक से 12वीं तक के सभी स्कूल 30 अप्रैल तक के लिए बंद करने की घोषणा की है। हालांकि, जिन स्कूलों में परीक्षाएं चल रही हैं, वहां परीक्षाएं चलती रहेंगी। जिला प्रशासन ने इसे लेकर भी आदेश जारी कर दिया है।
नाइट कर्फ्यू (Night curfew) में ड्यूटी संबंधि आवागमन पर भी प्रतिबंध नहीं रहेगा। रेलवे और बस स्टैंड जाने वाले यात्रियों पर भी प्रतिबंध नहीं रहेगा। माल एवं वाहक वाहनों के लिए कोइ प्रतिबंध नहीं। राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग पर आवागमन सुचारु रहेगा। सभी वृहद निर्माण कार्य एक्सप्रेस वे, बड़े पुल एवं सड़कें, लोक निर्माण विभागों एवं अन्य कार्यदायी संस्थाओं के निर्माण कार्य जारी रहेंगे। मंडियाें से व्यापार जारी रहेगा। यानि फल सब्जियों की बिक्री संबंधी आवागमन प्रतिबंध से मुक्त रहेगा। औद्योगिक कारखाने कोविड 19 नियमों का सख्ती से पालन करते हुए चलते रहेंगे। अन्य आवश्यक सेवाओं जैसे सुरक्षा सेवाा, एटीएम, टेलीकॉम , आपातकालीन, पलम्बर, एसी रिपेयर आदि आपातकालीन सेवाएं जारी रहेगी। इनसे सबंधित कर्मियों को पहचान पत्र दिखाना आनिवार्य होगा।
रविवार को 119 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इससे सक्रिय मरीजों की संख्या 682 हो गई है। वहीं एक और व्यक्ति की कोरोना संक्रमित होने के बाद मौत हो गई है।