कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट ( Allahabad High Court ) ने लखनऊ, प्रयागराज , वाराणसी समेत यूपी के पांच जिलों में लॉकडाउन (Lockdown) लगाने का निर्देश दिया है। इस पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया है। यूपी सरकार की ओर से कहा गया है कि प्रदेश में कई कदम उठाए गए हैं और आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जीवन बचाने के साथ ही गरीबों की आजीविका भी बचानी है। इसके चलते शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा।
योगी सरकार की ओर से कहा गया है कि स्थिति नियंत्रित करने को लेकर कई कदम उठाए गए हैं और आगे भी सख्ती की जाएगी। जीवन बचाने के साथ ही लोगों की आजीविका को भी बचाना है। इसके चलते शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन (Lockdown)नहीं लगाया जाएगा।
जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा व जस्टिस अजित कुमार की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, इस आदेश में हमने पूर्ण लॉकडाउन (Lockdown)नहीं लगाया है, इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें इसमें विश्वास नहीं है। हम अभी भी इस निश्चित मत पर हैं कि यदि कोरोना की चेन तोड़ना चाहते हैं तो कम से कम दो सप्ताह का पूर्ण लॉकडाउन अनिवार्य है। अगली सुनवाई 26 अप्रैल को करेगी। इस बीच, सोमवार को बीते 24 घंटे में प्रदेश में 167 संक्रमितों की मौत हो गई। 28287 नए संक्रमित मिले हैं। लखनऊ में 5897 मरीज मिले हैं। वहीं, एक्टिव मरीजों की संख्या पहली बार दो लाख पार कर 208523 पहुंच गई है।
कोर्ट ने पिछले निर्देशों पर शासन की कार्रवाई को संतोषजनक नहीं माना। कहा, लोग सड़कों पर बिना मास्क के चल रहे हैं। संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। अस्पतालों में दवा और ऑक्सीजन की भारी कमी है। लोग दवा के अभाव में दम तोड़ रहे हैं और सरकार की ओर से कोई फौरी योजना नहीं बनाई गई। न ही पहले से कोई तैयारी की गई। डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ सहित मुख्य मंत्री तक संक्रमित हैं। संकट से निपटने के लिए सरकार के लिए तुरंत इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करना मुश्किल है, लेकिन युद्धस्तर पर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।