कोरोना से मचे हाहाकार के बीच पश्चिम बंगाल ( West Bengal) में चुनाव प्रचार के दौरान कोविड बचाव नियमों के उल्लंघन का संज्ञान लेते हुए चुनावआयोग ( Election Commission ) ने बृहस्पतिवार को राज्य में तत्काल प्रभाव से रोड शो और वाहन रैलियों के आयोजन पर रोक लगा दी। साथ ही कहा कि किसी भी जनसभा में 500 से अधिक लोगों को अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।यह आदेश बृहस्पतिवार शाम सात बजे से लागू रहेगा।
इससे पहले आज कलकत्ता हाई कोर्ट ने कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर निर्वाचन आयोग से नाराजगी जताई थी ।मुख्य न्यायाधीश टी बी एन राधाकृष्णन के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने तीन जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि कोविड सुरक्षा पर परिपत्र जारी करना और बैठकें करना पर्याप्त नहीं है।
कोरोना वायरस महामारी की वजह से बने हालात देखते हुए भारतीय निर्वाचन आयोग ( Election Commission ) ने चुनाव को लेकर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके तहत पोलिंग स्टेशन पर मतदाताओं और चुनाव अधिकारियों के लिए व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश दिए गए हैं। आयोग ने कहा है कि पिछले साल बिहार में हुए विधानसभा चुनाव और उप चुनावों में ये दिशानिर्देश जारी किए गए थे।
चुनाव आयोग ( Election Commission ) ने कहा है कि साइकिल/बाइक/वाहन रैलियों की अनुमति दी जा चुकी है तो इसे वापस लिया जाता है। निर्वाचन आयोग ने इस बात को लेकर नाराजगी जकाई कि कई राजनीतिक दल और प्रत्याशी जनसभाओं के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं। आयोग ने कहा कि किसी रोडशो, पदयात्रा और सइकिल, बाइक या वाहन रैली की अनुमति नहीं जी जाएगी
निर्वाचन आयोग ने कहा है कि एक स्थान पर 500 से अधिक लोगों वाली जनसभा के आयोजन की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान शारीरिक दूरी और कोरोना से संबंधित अन्य सभी नियमों का पालन करना होगा।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने आज ट्वीट कर कहा कि उन्होंने शुक्रवार को अपना प्रस्तावित पश्चिम बंगाल दौरा रद्द कर दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कोविड-19 की मौजूदा स्थिति के लिए मैं कल एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करूंगा. इसकी वजह से मैं पश्चिम बंगाल नहीं जा सकूंगा. पीएम मोदी कल चार रैलियों को संबोधित करने वाले थे।