कोरोना वायरस महामारी के दौर में चुनावी रैलियों की अनुमति देने पर मद्रास हाईकोर्ट ( Madras High Court) का गुस्सा सोमवार को चुनावआयोग ( Election Commission ) के खिलाफ फूट पड़ा। उसने देश में कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है।संक्रमण के प्रसार के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार ठहराते हुए जमकर फटकार लगाई। हाइकोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए।
मद्रास हाईकोर्ट ( Madras High Court) मुख्य न्यायाधीश संदीप बनर्जी ने कहा कि आपका संस्थान कोरोना की दूसरी लहर के लिए एक मात्र तौर पर जिम्मेदार है। चुनाव आयोग के अधिकारियों पर अगर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए तो गलत नहीं होगा। अदालत में जब चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि उनकी ओर से कोरोना गाइडलाइन्स का पालन किया गया। मतदान के दिन नियमों का पालन किया गया था। इस पर अदालत कोर्ट हुई और पूछा कि जब प्रचार हो रहा था, तब क्या चुनाव आयोग दूसरे प्लेनट पर था।
मद्रास हाईकोर्ट ( Madras High Court) ने कहा कि स्वास्थ्य का मसला काफी अहम है, लेकिन चिंता की बात ये है कि कोर्ट को ये याद दिलाना पड़ रहा है। इस वक्त हालात ऐसे हो गए हैं कि जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।
मद्रास हाईकोर्ट ( Madras High Court) ने चुनाव आयोग को चेतावनी दी कि 2 मई को कोविड से जुड़ी गाइडलाइन्स और उससे जुड़े ब्लूप्रिंट तैयार करके नहीं बताया गया, तो मतगणना पर रोक लगा देंगी। मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह स्वास्थ्य सचिव के साथ मिलकर 2 मई को होने वाली मतगणना के लिए प्लान तैयार करे। हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल तक प्लान बनाकर देने के लिए कहा है।
गौरतलब है कि इस समय पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इनमें चार राज्यों में मतदान हो चुका है और केवल पश्चिम बंगाल में मतदान जारी है। पांचों राज्यों की मतगणना 2 मई को होनी है।