उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh) के चर्चित हाथरस कांड ( Hathras Case ) मामले को कवर करने के दौरान गिरफ्तार किए गए केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन ( journalist Siddique Kappan )को आज सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court) से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में सभी दलीलों को सुनने के बाद आदेश दिया है कि सिद्दीकी कप्पन को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली शिफ्ट किया जाए। बता दें कि पत्रकार कप्पन को उत्तर प्रदेश की मथुरा जेल में रखा गया है वह कोविड-19 से संक्रमित है। । न्यायाधीश ने कहा कि सिद्दीकी कप्पन के इलाज के लिए उन्हें दिल्ली लाया जाएगा, जब वह ठीक हो जाएंगे तो फिर से उन्हें मथुरा ( Mathura) जेल में शिफ्ट किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के निर्देश का यह कहते हुए विरोध किया कि इसी तरह के कई आरोपियों का राज्य के अस्पतालों में इलाज हो रहा है और पत्रकार सिद्दीकी कप्पन ( Siddique Kappan )को खास तवज्जो महज इसलिए नहीं मिलनी चाहिए कि मामले में याचिकाकर्ता पत्रकारिता संबंधी एक निकाय है।
कोर्ट के आदेश पर मेहता ने कहा, ‘दिल्ली के अस्पताल में आरोपी को भर्ती कराने के लिए आप आदेश दें, हमे एक पेशेंट की जगह कप्पन को एडजस्ट करना होगा, इसके लिए मैं सक्षम नही हूं, लिहाजा इसके लिए आदेश करें।’ इस पर सीजेआई ने कहा कि यह व्यवस्था आप खुद करें। हम स्वास्थ्य के मुद्दे तक सीमित हैं। यह राज्य के हित में भी है कि आरोपी को बेहतर इलाज मिले।
पिछले साल 16 नवंबर को शीर्ष अदालत ने पत्रकार की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर उत्तर प्रदेश से जवाब दाखिल करने को कहा था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से कथित तौर पर संबंध रखने के आरोप में चार लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून (यूएपीए) के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।