उत्तर प्रदेश में कोरोना से बेकाबू होते हालात को ध्यान में रखते हुए 30 अप्रैल की रात 8 बजे से 4 मई सुबह तक पूर्ण लॉकडाउन (Lockdown) लगा दिया है।
अब प्रदेश में शुक्रवार शाम आठ बजे से मंगलवार सुबह सात बजे तक बंदी रहेगी। बता दें कि पहले जारी किए गए आदेश के मुताबिक शनिवार और रविवार लॉकडाउन लागू रहेगा।इसमें अब सोमवार को भी जोड़ दिया गया है।
दरअसल, बीते मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ( Allahabad High Court ) ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर सुनवाई करते हुए दो दिनों के लॉकडाउन (Lockdown) को नाकाफी बताते हुए कहा था कि सरकार ने अपने विवेक के अनुसार संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए दो दिन का लॉकडाउन लगाया है साथ ही अन्य पाबंदियां भी लागू की हैं पर संक्रमण के नए मामलों को देखते हुए यह निरर्थक ही लग रहा है। ये उपाय नाकाफी प्रतीत होते हैं। लॉकडाउन (Lockdown)को मंगलवार सुबह तक बढ़ाने के पीछे हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को भी एक वजह माना जा रहा है।
लखनऊ में ‘टीम 11’ के साथ वर्चुअल मीटिंग में सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में हमें और सतर्कता बरतनी होगी। सभी जिलों में रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू और साप्ताहिक बंदी प्रभावी है। संक्रमण को फैलने से राेकने के लिए कोरोना कर्फ्यू बहुत उपयोगी है। ऐसे में अब शुक्रवार रात्रि 08 बजे से मंगलवार प्रातः 07 बजे तक साप्ताहिक बन्दी होगी। इस अवधि में केवल आवश्यक और अनिवार्य सेवाएं ही यथावत जारी रहेंगी। औद्योगिक गतिविधियां और वैक्सीनेशन कार्य साप्ताहिक बंदी में भी जारी रहेंगी। सीएम योगी ने कहा कि इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए।
उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि इस दौरान सभी बाजार, निजी एवं सरकारी कार्यालय मंगलवार सुबह सात बजे तक बंद रहेंगे। सरकार ने लोगों से अपने घरों में रहने में की अपील की है। लॉकडाउन के दौरान केवल जरूरी सेवाओं एवं गतिविधियों से जुड़े लोगों को ही आवागमन की इजाजत होगी। लॉकडाउन के दौरान दवा की दुकानें, अस्पताल और जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। इस दौरान धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। प्रदेश में तीन दिनों के लाकडाउन के ऐलान के बाद लोगों में बेचैनी बढ़ गई है। गुरुवार को इसकी खबर मिलने के बाद लोग जरूरत का सामान खरीदते हुए देखे गए।