उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh) में 55 जिलों की जनता को कोरोना कर्फ्यू / लॉकडाउन (Lockdown) से बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। इन जिलों में एक जून 2021 की सुबह 7.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक सप्ताह के पांच दिन बाजार खुल सकेंगे जबकि शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी लागू रहेगी। वहीं, जिन बाकी 20 जिलों में कोरोना संक्रमितों की संख्या 600 से ज्यादा है वहां कोई छूट नहीं दी गई है।
उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh) सरकार के जारी किए गए आदेश अनुसार, मेरठ, लखनऊ , सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर एवं देवरिया में फिलहाल कोई छूट नहीं दी गई है।
उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh) सरकार की नई जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे और उसमें 50% कर्मी ही रहेंगे। निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता के साथ खोले जा सकेंगे। औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे।सब्जी मंडी पूर्व की भांति खुली रहेंगी प्रत्येक सब्जी मंडल स्थल में कोविड-19 की स्थापना की अनिवार्यता होगी। स्कूल कॉलेज तथा शिक्षा संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे।
कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों/जोन में धर्मस्थलों के अन्दर एक बार में एक स्थान पर 05 से अधिक श्रद्धालु न जा सकेंगे। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों को प्रदेश के अन्दर चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि निर्धारित सीट क्षमता पर ही संचालन किया जाएगा। खड़े होने की अनुमति नहीं होगी।

साप्ताहिक बंदी के दौरान पूरे प्रदेश में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन व फॉगिंग का अभियान चलाया जाएगा। दुकानों पर दुकानदार व मौजूद अन्य स्टॉफ के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा।