गुजरात ( Gujarat) के वलसाड( Valsad ) जिले के रहने वाले 23 वर्षीय एक युवक इमरान अंसारी को पुलिस ने मध्यप्रदेश से नये धर्म परिवर्तन रोधी कानून के तहत गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपी इमरान अंसारी ने वलसाड के वापी शहर से 19 वर्षीय एक लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन कराने के बाद शादी के इरादे से कथित तौर पर अपहरण किया था।
उसे रविवार को गुजरात धर्म की स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम-2021( ‘Gujarat Freedom of Religion (Amendment) Act 2021’) के तहत गिरफ्तार किया गया। यह क़ानून 15 जून से लागू हुआ है और इसमें शादी के जरिए जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में कड़ी सजा का प्रावधान है।
वलसाड ( Valsad ) जिले के वापी कस्बे के पुलिस थाने के निरीक्षक बी एस सरवैया ने बताया कि आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 366 (अपहरण, शादी के लिए दबाव डालने के इरादे से महिला का अपहरण), धारा 376 (2) (दुष्कर्म) और 506 (2) (आपराधिक धमकी) के तहत गिरफ्तार किया।
उन्होंने बताया कि महिला की मां ने 10 जून को बेटी की लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की।वह महिला को पहले राजस्थान के अजमेर और फिर इंदौर (Indore) ले गया ,उन्होंने बताया कि तकनीकी निगरानी और सीसीटीवी फ़ुटेज की जांच से पता चला कि महिला उसके साथ मध्यप्रदेश के इंदौर में है। इसके बाद यहां की पुलिस की एक टीम मध्यप्रदेश पुलिस की मदद से महिला को वापी वापस लाने में सफल रही।
पीड़िता ने अपने बयान में वलसाड( Valsad ) पुलिस को बताया कि आरोपी ने उसे संबंध के जाल में फंसाया और फिर उस पर शादी का दबाव डालने लगा और आरोपी ने पीड़िता को यह भी धमकी दी कि अगर वह उसकी बात नहीं मानती है तो वह उसके भाई को जान से मार देगा। अधिकारी ने बताया कि आरोपी पहले ही शादीशुदा है और वह पीड़िता पर शादी का दबाव डाल रहा था और धर्म परिवर्तन को मजबूर कर रहा था।