ट्विटर ( Twitter ) ने भारत के नए IT नियमों को मान लिया है। कंपनी ने भारत में अपना रेजिडेंट ग्रेवांस अधिकारी ( Resident Grievance officer) नियुक्त किया है। ट्विटर ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर बताया कि उसने विनय प्रकाश को शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। सरकार ने 25 फरवरी को नए कानून जारी किए थे। इन नियमों को 3 महीने के भीतर यानी 25 मई से पहले लागू किया जाना था, हालांकि ट्विटर ने डेडलाइन खत्म होने के 46 दिन बाद ये नियमों का पालन किया है।
नए आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 8 जुलाई को अपना मंत्रालय संभाला था। इसके तुरंत बाद उन्होंने सबसे पहले ट्विटर ( Twitter ) को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा कि देश का कानून सबसे ऊपर है और ट्विटर को इसे लागू करना ही होगा।
दरअसल, मंत्रिमंडल विस्तार से पहले IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया था। माना जा रहा है कि नए IT कानून को लेकर रविशंकर प्रसाद सोशल मीडिया कंपनियों के सामने देश की साख बचाने में नाकाम रहे और इसी वजह से उनकी मंत्रालय से विदाई हुई।
नए कानून न मानने की वजह से ही ट्विटर ने भारत में थर्ड पार्टी कंटेंट के लिए लीगल शील्ड को खो दी है। यानी सरकार की तरफ से उसे कंटेंट को लेकर किसी तरह की सुरक्षा नहीं दी जाएगी। आसान शब्दों में कहा जाए तो अब ट्विटर ( Twitter ) के ऊपर आईपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती है। इस स्थिति के लिए ट्विटर खुद ही जिम्मेदार है।