Friday, September 20, 2024

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दुष्कर्म की सजा काट रहे केरल के पादरी ने पीड़िता से शादी के लिए मांगी जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका सुनने से किया इनकार

SC refuses to grant bail to former Catholic priest convicted in a rape case on plea of marrying victim

( ) के आरोप में जेल की सजा काट रहे    )  के 53 वर्षीय पादरी रॉबिन वडक्कुमचेरी (priest Robin Vadakkumchery ) को शादी के लिए जमानत याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट  ( ) ने इनकार कर दिया है। आरोपी पादरी रॉबिन वडक्कुमचेरी को फरवरी 2019 में रेप का दोषी पाया गया था, जिसके बाद उसे 20 साल की जेल की सजा मिली थी। वहीं, रेप पीड़िता ने भी खुद कैथोलिक वडक्कुमचेरी  (priest Robin Vadakkumchery )से शादी करने की मंजूरी पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। महिला ने सुप्रीम कोर्ट में पूर्व पादरी से शादी करने की याचिका लगाई है। इसके लिए पादरी भी तैयार है।

पीड़िता रेप ( Rape)के समय नाबालिग थी और गर्भवती हो गई थी। अब वह बालिग हो चुकी है और एक बच्चे की मां है। सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पादरी से जमानत के लिए केरल हाईकोर्ट जाने को कहा है।  घटना के समय महिला नाबालिग थी और बाद में उसने एक बच्चे को जन्म दिया।  पीड़िता अब 22 साल की हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में पीड़िता ने अपने पांच साल के बेटे को स्कूल में दाखिला दिलवाने का हवाला दिया था और सुप्रीम कोर्ट से दोषी से शादी करने के लिए अनुमति मांगी थी।

केरल के सायरो-मालाबार चर्च का पादरी रॉबिन वडक्कुमचेरी  (priest Robin Vadakkumchery )मनंतवाडी डायोसिस में 16 वर्षीय लड़की को गर्भवती करने के जुर्म में अभी जेल में बंद है। पोप फ्रांसिस ने रॉबिन वडक्कुमचेरी के सभी अधिकार और जिम्मेदारियां छीन ली हैं। बता दें कि पोप फ्रांसिस ने पहले भी कहा था कि नाबालिगों के यौन शोषण के मामलों में सख्त कार्रवाई होगी और इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इससे पहले, रॉबिन ने भी रेप ( Rape)पीड़िता से शादी करने की मांग वाली एक याचिका के साथ का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अदालत ने तब इसे ठुकरा दिया था। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि निचली अदालत का यह निष्कर्ष कि बलात्कार के समय पीड़िता नाबालिग थी, अब भी लागू है और आरोपी की दोषसिद्धी के खिलाफ अपील अभी भी उसके समक्ष लंबित है।

पीड़ित लड़की कैथोलिक परिवार से संबंध रखती है। रॉबिन वडक्कुमचेरी पादरी के तौर पर चर्च में काम करता था। मई 2016 में पीड़िता दसवीं का एग्जाम देने के बाद आरोपी पादरी के पास पहुंची थी। एक दिन दोपहर के समय पीड़िता को अकेला पाकर पादरी ने उसके साथ बलात्कार किया और फिर इसके बारे में किसी को भी कुछ न बताने को कहा। पीड़िता ने सबसे यह बात छिपाए रखी। रेप के बाद वह गर्भवती हुई और एक दिन अचानक पेट में दर्द की शिकायत के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। यहां जांच में पता चला कि पीड़िता गर्भवती थी। पीड़िता ने बाद में बच्चे को जन्म दिया। परिवार की ओर से इसकी शिकायत के बाद फरवरी 2017 में पादरी को गिरफ्तार किया गया था।दोषी रॉबिन वडक्कुमचेरी को वेटिकन ने पादरी पद से भी बर्खास्त कर दिया था।

 

 

Vijay Upadhyay

Vijay Upadhyay is a career journalist with 23 years of experience in various English & Hindi national dailies. He has worked with UNI, DD/AIR & The Pioneer, among other national newspapers. He currently heads the United News Room, a news agency engaged in providing local news content to national newspapers and television news channels