भारतीय वायुसेना (Indian Air Force ) के एक कर्मचारी को कोरोना वैक्सीन ( Covid-19 vaccine ) लगवाने से इनकार करने के बाद बर्खास्त कर दिया गया। वायु सेना के इस आदेश को कर्मचारी ने गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी है। टीका लगवाने को सेवा की शर्तों में शामिल किया गया था।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल देवांग व्यास ने वायुसेना के कॉर्पोरल योगेंद्र कुमार ( Air Force Corporal )की याचिका पर बुधवार को उच्च न्यायालय में सौंपी अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी। उन्होंने न्यायमूर्ति एजे देसाई और न्यायमूर्ति एपी ठाकेर की खंडपीठ को बताया कि पूरे भारत में नौ कर्मियों ने टीका लगवाने से मना किया है और उन सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।सॉलिसिटर जनरल देवांग व्यास ने हाई कोर्ट को बताया कि इनमें से एक ने नोटिस का जवाब नहीं दिया, जिसके बाद उसे सेवा से निष्कासित कर दिया गया है।
हालांकि, बर्खास्त किए गए कर्मी का नाम का खुलासा नहीं किया गया है। व्यास ने कहा कि टीका लगवाना एयर फोर्स (Indian Air Force ) की सेवा शर्त में शामिल किया गया है। जो सेवा में शामिल होने के वक्त ली गई शपथ के क्रम में है। उन्होंने कोर्ट से कहा कि यह भी देखना जरूरी है कि वायु सेना को कमजोर स्थिति में नहीं रखा जाए और कर्मियों को अनिवार्य रूप से टीका लगवाना जरूरी है।व्यास ने यह भी कहा कि चूंकि कोर्पोरल योगेंद्र कुमार ने कारण बताओ नोटिस पर जवाब दिया है इसलिए वह किसी उचित अधिकरण या सशस्त्र बल प्राधिकरण के समक्ष पेश हो सकते हैं।
कोविड-19 का टीका लगाने की अनिच्छा के बाद जारी नोटिस को चुनौती देने वाली कुमार की याचिका पर उच्च न्यायालय ने बुधवार को वायु सेना (Indian Air Force )को उनके मामले पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया था।अदालत ने टीकाकरण के लिए अनिच्छुक याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत दी और उसके मामले पर वायु सेना द्वारा विचार किए जाने तक उसे सेवा में रहने देने का आदेश देकर उसकी याचिका का निपटान किया।