राजस्थान ( Rajasthan ) सरकार ने 1 सितंबर से स्कूल, कॉलेज (Schools -Colleges ) और कोचिंग सेंटरों को खोलने की अनुमति दे दी है, कक्षा 9 से 12वीं तक स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ऑफलाइन क्लासेज शुरू कर सकेंगे। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई पहले की तरह जारी रहेगी। गृह विभाग ने गुरुवार को इसकी गाइडलाइन जारी की।लंबे समय बाद खुल रहे स्कूलों में किसी भी छात्र, शिक्षक या फिर स्कूल स्टाफ के संक्रमित मिलने पर 10 दिन तक क्लास बंद रहेगी।
गाइडलाइन के अनुसार, स्कूल की कक्षा 9 से 12 तक एक दिन छोड़कर स्कूल आएंगे। मतलब एक दिन का गैप रखा जाएगा। 50% छात्रों को ही बुलाया जाएगा। इसमें छात्र सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क के साथ ही स्कूल में प्रवेश कर पाएंगे। इस दौरान प्रार्थना सभा के साथ ही भीड़भाड़ वाले सामूहिक आयोजन पर रोक रहेगी। इसके लिए स्कूल प्रबंधन को ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से स्कूल की सीटिंग कैपेसिटी और स्टाफ के वैक्सीनेशन की जानकारी भी अपलोड करनी होगी।
प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुरूप स्कूल-कॉलेज (Schools -Colleges )और कोचिंग सेंटर में टैक्सी, बस और ऑटो चालक को वैक्सीन की पहली डोज लगाना अनिवार्य होगा। कोचिंग सेंटर में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक दोनों ही स्टाफ को वैक्सीन की दोनों डोज लगाना अनिवार्य होगा।
राज्य सरकार द्वारा स्कूल (Schools )खोलने के बावजूद ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। इसके तहत जो छात्र महामारी के इस दौर में स्कूल नहीं आना चाहते। वह पहले की तरह ही घर पर रहकर ऑनलाइन भी पढ़ सकेंगे। इसके साथ ही जो छात्र स्कूल जाकर पढ़ना चाहते हैं। उन्हें अपने माता-पिता से लिखित अनुमति लेकर स्कूल प्रबंधन को सौंपनी होगी। तभी उन्हें स्कूल में पढ़ाया जाएगा।