हरियाणा विधानसभा ( Haryana Assembly) के मानसून सत्र से पहले विधानसभा के बाहर और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य मार्ग पर अपने रोष प्रदर्शन के दौरान छोटे बच्चों को बुलाना कांग्रेस (Congress ) के नेताओं के लिए महंगा पड़ सकता है। हरियाणा बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से चंडीगढ़ के उपायुक्त को एक पत्र लिखकर इन पर कानूनी कार्रवाई करने में केस दर्ज करने को कहा गया है। रोष मार्च में नाबालिग बच्चे को शामिल कर कांग्रेस के नेता फंसते नजर आ रहे हैं
इस प्रदर्शन में एक नाबालिग बच्चा भी विरोध की तख्ती पकड़े हुए शामिल हुआ था। इस बात पर राज्य बाल सरंक्षण आयोग ने स्वत: संज्ञान लेते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कांग्रेस के तीन विधायकों के खिलाफ बाल अपराध की धाराओं में केस दर्ज करने के लिए चंडीगढ़ डीसी को पत्र भेजा है।
बाल सरंक्षण आयोग की चेयरपर्सन ज्योति बैंदा की तरफ से भेजे गए इस पत्र में हुड्डा के अलावा कांग्रेस (Congress ) विधायक शकुंतला खटक, विधायक कुलदीप वत्स के खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात कही गई है। पत्र के अनुसार आयोग के सामने आया है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा सरकार के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन किया गया है। इस प्रदर्शन में रोहतक का एक बच्चा भी रिक्शा में बैठा दिखाई दे रहा है।
पत्र में कहा गया है, बच्चे के हालात को देखकर लग रहा है कि वह प्रदर्शन में शामिल होकर खुश नहीं है और उसे जबरदस्ती इसमें शामिल किया गया है। तीसरी कक्षा के इस बच्चे को बिना मर्जी के प्रदर्शन में शामिल करके कांग्रेस कांग्रेस (Congress )के नेताओं ने एक बच्चे के मौलिक अधिकारों का हनन करते हुए उसे मानसिक परेशानी दी है। इस अपराध के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा, शकुंतला खटक, कुलदीप वत्स व अन्य जिम्मेदार नेताओं के खिलाफ बाल सरंक्षण की धारा 75 के तहत केस दर्ज किया जाए।
हरियाणा में और देश में,सबसे लंबे अरसे तक राज करने वाली कांग्रेस को इतनी भी समझ और ज्ञान नहीं है कि पॉलिटिकल पब्लिसिटी के लिए तीसरी क्लास के नाबालिग बच्चे का इस्तेमाल करना कितना संगीन अपराध है ?
जबकि,देश में जुवेनाइल एक्ट कांग्रेस के राज में ही बना था।@INCIndia @INCHaryana pic.twitter.com/kRbg9CxbHc
— Vinod Mehta (@iamvinodmehta) August 20, 2021