महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ( Uddhav Thackeray ) के खिलाफ बयानबाजी करने पर गिरफ्तार हुए केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ( Narayan Rane ) को कोर्ट ने जमानत दे दी है। पुलिस ने मंगलवार दोपहर को उन्हें गिरफ्तार किया था। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद उन्हें रायगढ़ जिले के महाड दीवानी कोर्ट में पेश किया था। पुलिस ने कोर्ट से 7 दिन के लिए राणे की रिमांड मांगी थी। हालांकि, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी।
सुनवाई के दौरान नारायण राणे ( Narayan Rane ) की पत्नी नीलम राणे भी कोर्ट पहुंची थीं। इस दौरान उनके चेहरे पर भारी तनाव था। इससे पहले गिरफ्तार करने के बाद उन्हें कुछ घंटे संगमेश्वर पुलिस स्टेशन और फिर महाड पुलिस स्टेशन में रखा गया था। महाड में भी उनके खिलाफ एक केस दर्ज हुआ है।
गिरफ्तारी से बचने के लिए राणे ( Narayan Rane ) ने रत्नागिरी के कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। इसे अदालत ने रद्द कर दिया। राणे ने जब से महाराष्ट्र में जनआशीर्वाद यात्रा शुरू की है, अब तक उन पर 49 FIR दर्ज हो चुकी हैं। हालांकि, इनमें से ज्यादातर मामले कोविड नियमों को तोड़ने पर दर्ज किए गए हैं। इधर, राणे के खिलाफ ठाणे के नौपड़ा थाने में सैक्शन 500, 505 (2), 153-B (1)(c) के तहत एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। इससे पहले उन पर पुणे, नासिक और रायगढ़ में FIR दर्ज हो चुकी थी।
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ( Narayan Rane ) की गिरफ्तारी पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर अपनी नाराजगी जताई। नड्डा ने अपने ट्वीट में लिखा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जी की गिरफ्तारी संवैधानिक मूल्यों का हनन है। इस तरह की कार्यवाही से ना तो हम डरेंगे, ना दबेंगे। भाजपा को जन-आशीर्वाद यात्रा में मिल रहे अपार समर्थन से ये लोग परेशान हैं। हम लोकतांत्रिक ढंग से लड़ते रहेंगे, यात्रा जारी रहेंगी।