Monday, April 21, 2025

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Uttar Pradesh : मुजफ्फरनगर में सास की शॉर्प शूटर से गोली मारकर हत्या कराने वाली बहू भावना को शूटर सहित उम्रकैद की सजा

Life imprisonment for woman and sharp shooter who killed mother-in-law in Muzaffarnagar

Life imprisonment for woman and sharp shooter who killed mother-in-law in Muzaffarnagar  ( के  ( Muzaffarnagar )में राधा रानी हत्याकांड में एडीजे प्रथम कोर्ट ने मृतका की पुत्रवधू भावना को उसके प्रेमी शॉर्प शूटर मोहित सहित आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।मोहित शातिर अपराधी है, जो रोहित सांडू गिरोह का शॉर्प शूटर है। उस पर सिखेडा, नई मंडी, तितावी, मंसूरपुर, खतौली आदि थानों में संगीन अपराधों के 14 मुकदमे दर्ज है। अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए चार आरोपियों को बरी कर दिया है।

मुजफ्फरनगर ( )शहर में नई मंडी कोतवाली में 11 नवंबर 2017 को एटूजेड कॉलोनी निवासी आशीष कुमार सिंघल ने अपनी मां राधा रानी की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। रिपोर्ट में उसने बताया था कि उसका अपनी पत्नी भावना निवासी गांधीनगर से तलाक का मुकदमा चल रहा है। उसने बताया था कि उसकी मां दूध लेने जा रही थी। इसी दौरान एटूजेड रोड पर बाइक सवारों ने उसकी मां राधा रानी की गोली मारकर हत्या कर दी। उसने अपनी पत्नी भावना के अलावा उसके भाई रजत और पिता मदनलाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

मुजफ्फरनगर (Muzaffarnagar )पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि भावना के शातिर अपराधी मोहित, निवासी भटोड़ा थाना सिखेड़ा के साथ संबंध हैं, जिसका उसकी सास राधा रानी विरोध करती थीं। इसके चलते राधा रानी की हत्या की गई। पुलिस ने भावना के भाई और पिता का नाम जांच में निकाल दिया था। जांच के उपरांत पुलिस ने भावना, उसके प्रेमी मोहित, मोहित के पिता अंग्रेश, मां राकेश उर्फ अंजू, उसके दोस्त जोहरा निवासी उत्तम और जड़ौदा निवासी मनीष के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दी थी। इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे प्रथम जय सिंह पुंडीर की कोर्ट में हुई। एडीजीसी ललित भारद्वाज, आशीष त्यागी, मनोज कुमार ने कोर्ट में नौ गवाह पेश किए। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनते हुए राधा रानी की हत्या में भावना और उसके प्रेमी मोहित को आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। अदालत ने बाकी चार आरोपियों मोहित की मां राकेश उर्फ अंजू, पिता अंग्रेश, दोस्त मनीष और उत्तम को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। केस की पैरवी डीजीसी राजीव शर्मा ने की।

राधा रानी हत्याकांड में वादी समेत अन्य मौके के गवाह पक्ष द्रोही हो गए थे। विवेचक मदन सिंह बिष्ट द्वारा कोर्ट में पेश की गई मोबाइल फोन की कॉल डिटेल और मोहित व भावना के बीच हुई बातचीत की ऑडियो रिकार्डिंग सजा का आधार बनी है। यह मोबाइल भी भावना से पुलिस ने बरामद किया था।

राधा रानी हत्याकांड में मोहित इन दिनों फतेहपुर जेल में बंद है। सोमवार को उसे कड़ी सुरक्षा में यहां लाकर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने पर उसे फिर से कड़ी सुरक्षा में वापस फतेहपुर भेज दिया गया। भावना को भी जेल भेज दिया गया।

 

Vijay Upadhyay

Vijay Upadhyay is a career journalist with 23 years of experience in various English & Hindi national dailies. He has worked with UNI, DD/AIR & The Pioneer, among other national newspapers. He currently heads the United News Room, a news agency engaged in providing local news content to national newspapers and television news channels