उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh) के प्रयागराज (Prayagraj ) जिले में पत्नी और साली पर तेजाब फेंकने के जुर्म में जिला अदालत ने जमालुद्दीन उर्फ राजू को 10 साल की कैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन की ओर से एडीजीसी सुशील कुमार वैश्य ने सात गवाह पेश किए। दोष सिद्ध होने पर अपर जिला जज डॉ. दिनेश चंद्र शुक्ल ने शुक्रवार को सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि आरोपित से जुर्माने की रकम वसूल कर 50-50 हजार रुपये दोनों पीड़िता को प्रतिकर के रूप में भी दिया जाए।
पीड़िता की मां ने 19 मई 2014 में प्रयागराज (Prayagraj ) के थाना मऊआइमा( Mauaima Police Station )मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी दो पुत्रियां इंटर कॉलेज में उर्दू की परीक्षा देने जा रही थीं। बड़ी लड़की की शादी आरोपित के साथ 10 वर्ष पूर्व में हुई थी। दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करता था इसलिए बेटी मायके में ही रहती थी। तलाक का मुकदमा भी दायर किया था। पहले से घात लगाए बैठे आरोपित ने पीड़िता व उसकी बहन पर तेजाब फेंक दिया था। इसके कारण उनका चेहरा झुलस गया आंखों की रोशनी चली गई।
जहीर अहमद अहियापुर मऊआइमा के रहने वाले हैं और मुंबई में जॉब करते हैं। उन्होंने अपनी बड़ी बेटी गुलशन बानो का निकाह जमालुद्दीन उर्फ राजू के साथ किया था। लेकिन पति-पत्नी की आपस में कम ही बनती थी। जानकारी होने पर गुलशन को मायकेवाले अपने साथ ले गए। इसके बाद गुजारा-भत्ता का मामला कोर्ट में चलने लगा।
स्थितियां विपरीत होने के बाद गुलशन बच्चों के साथ पिता के पास मुम्बई चली गई। परिवारवाले चाहते थे कि गुलशन अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। इसलिए उन्होंने उसे आगे पढ़ाने का फैसला लिया और मऊआइमा के एक स्कूल में एडमिशन करा दिए। एग्जाम के चलते गुलशन अपनी बहन के साथ प्रयागराज (Prayagraj ) आई थी। वह इंटर कॉलेज में उर्दू की परीक्षा छोटी बहन रेशमा, फ्रेंड फिरदौस समेत छह लड़कियों के साथ कॉलेज में उर्दू की परीक्षा देने पैदल ही जा रही थी। सभी का चेहरा नकाब से ढका था। तभी गुलशन का पति राजू दो अन्य लड़कों के साथ बाइक से पहुंचा। गुलशन के मुताबिक उसने आज नया नकाब पहना था जबकि उसका नकाब छोटी बहन रेशमा पहन रखा था। पति ने पहले उसे ही टारगेट किया। एसिड पड़ते ही रेशमा चीख उठी। घटना के बाद पति बाइक से भाग निकला था।