Friday, September 20, 2024

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Bihar :जुवेनाइल कोर्ट ने पूछा- ‘माखन चोरी बाल लीला तो मिठाई चोरी अपराध कैसे’, किशोर की दर्द भरी दास्तां सुन जज ने तुरंत दे दी रिहाई

MP Government employee sentenced to 4 years imprisonment and Rs. 7500 fine for a Rs. 500 bribe in Khargone

 ( ) के में जुवेनाइल कोर्ट (Juvenile court) ने भगवान कृष्ण (Lord Krishna) की बाल लीलाओं का उदाहरण देते हुए एक बच्चे को आरोप मुक्त करते हुए बरी कर दिया। मामला एक बच्चे के मिठाई चोरी का था। बच्चे को मिठाई चोरी के आरोप में कोर्ट में पेश किया गया था। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर माखन चुराना बाल लीला है तो मिठाई की चोरी अपराध कैसे हो सकता है।इसके साथ ही पुलिस और फरियादी पक्ष को नसीहत दी। समझना पड़ेगा कि आखिर बच्चे में भटकाव किन परिस्थितियों में आया। एक बार हम बच्चे की मजबूरी, परिस्थिति, सामाजिक स्थिति को समझ जाएं तो उनके इन छोटे अपराधों पर लगाम लगाने के लिए समाज खुद आगे आने और मदद के लिए तैयार हो जाएगा।’

मामला नालंदा ( Nalanda) जिले के हरनौत थाना इलाके के एक गांव का है। आरोपी किशोर आरा का रहने वाला है और वह अपने ननिहाल आया था। 7 सितंबर को भूख लगने पर वह पड़ोस की मामी के घर में घुस गया। फ्रिज खोलकर उसमें रखी सारी मिठाई खा ली और फ्रिज के ऊपर रखा मोबाइल लेकर निकल गया। मोबाइल से गेम खेल रहा था, तभी मामी ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया।

इस मामले पर सख्त टिप्पणी करते हुए जुवेनाइल कोर्ट (Juvenile court) के  चीफ मजिस्ट्रेट ने कहा, ‘हमारी सनातन संस्कृति में भगवान की बाल लीला को दर्शाया गया है। भगवान कृष्ण कई बार दूसरे के घर से माखन चुराकर खा लेते थे और मटकी भी फोड़ देते थे। अगर आज के समाज जैसा तब का समाज होता तो बाल लीला की कथा ही नहीं होती। आदेश में यह भी कहा है कि पड़ोसी को भूख लगी है, बीमार है, लाचार है तो बजाय सरकार को कोसने के पहले हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार पहल करनी होगी।

जज ने यह भी कहा कि बिहार किशोर न्याय अधिनियम 2017 के तहत पुलिस को इस मामले में FIR की बजाय यह केस डेली जनरल डायरी में दर्ज करना चाहिए था। यदि अपराध साधारण प्रकृति का हो और केवल किशोर द्वारा किये जाने की पुष्टि हो तो ऐसे मामले में FIR नहीं होती है। जुवेनाइल कोर्ट (Juvenile court) के जज ने जिला बाल संरक्षण इकाई को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि किशोर सुरक्षित रहे। किसी बदसलूकी या तंगी के कारण वह फिर से अपराध करने के लिए मजबूर न हो।

आरोपी किशोर भोजपुर जिले के आरा का रहने वाला है। घटना के समय ननिहाल हरनौत क्षेत्र के एक गांव आया हुआ था। गुरुवार को किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी मानवेंद्र मिश्र ने मामले की सुनवाई करते हुए किशोर से पूरे मामले पर पूछताछ की। इस दौरान किशोर काफी डरा और सहमा हुआ था। जब उसे समझाया गया तो वह फफक-फफक कर रोने लगा। रोते हुए अपने परिवार की स्थिति बयां की।

Vijay Upadhyay

Vijay Upadhyay is a career journalist with 23 years of experience in various English & Hindi national dailies. He has worked with UNI, DD/AIR & The Pioneer, among other national newspapers. He currently heads the United News Room, a news agency engaged in providing local news content to national newspapers and television news channels