क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में जेल में बंद अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan ) की जमानत अर्जी एक बार फिर खारिज हो गई है। मुंबई के स्पेशल NDPS कोर्ट ने आर्यन समेत अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा को बेल देने से इनकार कर दिया है। 3 अक्टूबर को गिरफ्तार हुए आर्यन 8 अक्टूबर से मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं। जेल में आर्यन को कैदी नंबर 956 का बैच मिला है। आर्यन की 14 दिन की न्यायिक हिरासत भी 21 अक्टूबर को खत्म हो रही है।
आर्यन (Aryan Khan ) के केस में आज केवल फैसले का ऑपरेटिव हिस्सा ही सामने रखा गया। दोपहर करीब 2:45 बजे जज वीवी पाटिल कोर्टरूम में पहुंचे और सिर्फ दो शब्दों में ऑपरेटिव ऑर्डर सुनाया। उन्होंने कहा- बेल रिजेक्टेड। कोर्टरूम के बाहर वकील ने बताया कि अभी ऑर्डर कॉपी नहीं आई है, इसलिए यह जानकारी नहीं है कि कोर्ट ने किस आधार पर जमानत खारिज की है। हालांकि, समझा यही जा रहा हे कि इसके पीछे ‘साजिश का आरोप’ हो सकता है। कोर्ट में जज ने सिर्फ इतना कहा कि सभी तीनों जमानत याचिकाएं खारिज की जाती है। डीटेल ऑर्डर आना अभी बाकी है।
आर्यन खान के वकीलों यानी सतीश मानशिंंदे और अमित देसाई के लिए आगे का रास्ता अभी भी आसान नहीं है। क्योंकि ऑर्डर कॉपी आने के बाद हाई कोर्ट में जमानत की याचिका डालने की तैयारी शुरू होगी। हाई कोर्ट में न सिर्फ केस पर नए सिरे से बहस करनी होगी, बल्कि सेशंस अदालत की ऑर्डर कॉपी को देखते हुए उन बिंदुओं पर भी गौर करना होगा, जिस कारण कोर्ट ने जमानत नहीं दी।
आर्यन (Aryan Khan ) की जमानत याचिका खारिज होने पर एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े ने कहा जीत हमेशा सच की होती है- सत्यमेव जयते।आर्यन खान की जमानत याचिका चौथी बार भी खारिज हो गई है। आर्यन के साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी गई।
जज वीवी पाटिल ने 14 अक्तूबर को हुई सुनवाई के बाद फैसला सुनाने के लिए पांच दिन का वक्त लिया। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने आर्यन को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है। कोर्ट ने एनसीबी की रिमांड नहीं बढ़ाई।
Drugs on cruise ship case | Mumbai’s Special NDPS Court rejects bail applications of Aryan Khan, Arbaaz Merchant and Munmun Dhamecha pic.twitter.com/Zww2mANkUB
— ANI (@ANI) October 20, 2021