कोरोना के मामले बढ़ने के बाद राजस्थान सरकार ने पाबंदियों का दायरा और बढ़ा दिया है। प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में 12 वीं तक के स्कूल ( Schools ) 30 जनवरी तक के लिए बंद कर दिए हैं। बाजार भी अब रात आठ बजे तक ही खुलेंगे। शादी समाराहों से लेकर हर तरह की सार्वजनिक गेदरिंग में शहरों में अब केवल 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में शादी से लेकर सार्वजनिक आयोजनों में 100 लोगों की लिमिट रहेगी।
सरकार ने सप्ताह में भर में तीसरी बार यह गाइडलाइन जारी की है। कॉलेजों में पढ़ाई जारी रहेगी। 30 जनवरी के बाद दोनों वैक्सीन लगे हुए बच्चे स्कूल ( Schools ) जा सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल खुले रहेंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों में पूजा सामग्री व प्रसाद ले जाने पर रोक लगा दी है। वहीं यह धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक ही खुले रह सकेंगे। रविवार को पूरी तरह कर्फ्यू रहेगा। सरकार के आदेश के मुताबिक शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। स्कूल ( Schools ) बंद करने का आदेश लागू हो चुका है, वहीं अन्य गाइडलाइन 11 जनवरी से लागू होंगी।
गाइडलाइन में केवल शहरी क्षेत्रों में स्कूल बंद करने का प्रावधान किया है। ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल खुले रहेंगे। 10 से 12 वीं के स्टूडेंट्स वैक्सीन लगाने और पेरेंट्स की लिखित सहमति के बाद स्कूल कोचिंग जा सकेंगे। पढ़ाई में आ रही समस्याओं के हल के लिए बच्चे पेरेंट्स की अनुमति के बाद स्कूल जा सकेंगे।
शहर में जहां 1 लाख जनसंख्या पर 100 एक्टिव केस हैं उसे रेड जोन, जहां 51 एक्टिव केस वह येलो जोन में बांटा है। 1 लाख की जनसंख्या पर 50 या इससे कम एक्टिव केस वाला क्षेत्र ग्रीन जोन होगा। इसी तरह जिस गांव में 20 एक्टिव केस होंगे वह रेड जोन में माना जाएगा। 20 से कम एक्टिव केस पर येलो जोन होगा। जिस गांव में एक भी केस नहीं होगा, उसे ही ग्रीन जोन में रखा जाएगा। गांव में एक भी केस हुआ तो उसे येलो जोन में गिना जाएगा।
