दिल्ली ( Delhi ) में सीएए का विरोध करने के दौरान भड़के दंगों में की गई एक हत्या के 6 आरोपियों को दिल्ली हाई कोर्ट( Delhi High Court) ने जमानत दे दी है। मंगलवार को जमानत पाने वालों में ताहिर, शाहरुख, मोहम्मद फैजल, मोहम्मद शोएब, राशिद और परवेज शामिल हैं। इन छह आरोपियों पर उत्तर-पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी एरिया में एक मिठाई दुकान में आग लगाने और वहां काम करने वाले 22 साल के दिलबर नेगी की हत्या करने का आरोप है।
मामले की सुनवाई जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद कर रहे हैं। जस्टिस प्रसाद ने इस महीने की शुरुआत में आरोपियों की जमानत पर डिसिजन रिजर्व कर लिया था। इससे पहले उन्होंने मौके पर मौजूद गवाहों के बयान और दिल्ली पुलिस के अधिवक्ता अमित महाजन की दलीलों को सुना था।
दिल्ली पुलिस ( Delhi Police ) ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ गोकलपुरी थाना में आईपीसी की धारा 147 (दंगा करने की सजा), 148 (दंगा, घातक हथियार से लैस), 149 (गैरकानूनी सभा), 302 (हत्या), 201 (सबूत गायब करना), 436 (आग से शरारत) और 427 (नुकसान पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया थे।
स्थानीय पुलिस ने बाद में जांच के लिए इस केस को क्राइम ब्रांच की एसआईटी को ट्रांसफर कर दिया। जांच के दौरान मामले में 12 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 4 जून 2020 को चार्जशीट दाखिल की गई।
आरोप है कि दंगे के दौरान जब भीड़ ने मिठाई की दुकान पर हमला बोला तो वहां काम करने वाला दिलबर नेगी अंदर ही मौजूद था। आरोपियों ने पहले उसके हाथ-पैर काट दिए और उसके बाद मिठाई की दुकान में आग लगा दी, जिसमें जलने के कारण उसकी मौत हो गई। बाद में जली हुई दुकान से उसकी अधजली लाश मिली थी। मृतक नेगी उतराखंड का रहने वाला था और घटना से 6 महीने पहले ही वह नौकरी की तलाश में दिल्ली आया था।
पुलिस की तरफ से पेश गवाहों ने अदालत में कहा था कि दंगे के दौरान दंगाइयों ने पथराव किया, हिंदू विरोधी नारे लगाए, कई दुकानों और घरों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। दंगाई इस दौरान एक इमारत में घुस गए और एक व्यक्ति को मार डाला। उस इमारत जो लोग छिपे थे, उन्हें इमारत में आग लगाकर जला दिया गया।