राजस्थान ( Rajasthan ) सरकार ने कोरोना की नई गाइडलाइन जारी करते हुए पाबंदियों पर कुछ छूट दी है। प्रदेश भर के शहरी क्षेत्रों में 1 फरवरी से 10वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोलने का फैसला किया है। 10 फरवरी से कक्षा 6 से 9 तक के स्कूल खुलेंगे। बाजार अब रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। प्रदेश भर में रविवार कर्फ्यू को खत्म कर दिया गया है। गृह विभाग ने नई गाइडलाइन शुक्रवार देर रात जारी कर दी है।
राजस्थान सरकार की नई गाइडलाइन में शहरों से रविवार का कर्फ्यू हटा दिया है। ग्रामीण इलाकों से रविवार कर्फ्यू पहले से हटाया जा चुका है। इसके साथ ही बाजार खोलने का समय दो घंटे बढ़ा दिया है। अभी तक रात 8 बजे तक बाजार बंद करने का प्रावधान है। इसे बढ़ाकर रात 10 बजे कर दिया है। नई गाइडलाइन 31 जनवरी से लागू होगी। इसलिए इस रविवार को शहरी क्षेत्रों में कर्फ्यू रहेगा, अगले रविवार से छूट मिलेगी।रविवार का कर्फ्यू खत्म,
प्रदेश में उर्स, मरू महोत्सव, बड़े पशु मेलों और पर्यटन के हिसाब से अहम मेलों को सशर्त मंजूरी दी गई है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए इन मेलों का आयोजन किया जा सकेगा। फरवरी में भी कई जगह मेले लगने हैं।
राजस्थान ( Rajasthan )राज्य सरकार पाबंदियों पर हर सप्ताह रिव्यू कर रही है। पहले हर सप्ताह पाबंदियां बढ़ाईं, लेकिन अब एक्सपर्ट्स के सुझाव से कुछ छूट दी जा रही है। हर सप्ताह कोरोना के हालात के हिसाब से पाबंदियों में ढील का रिव्यू होगा। आगे चलकर रेस्टोरेंट, जिम, थिएटर और शादियों में लोगों की लिमिट को बढ़ाने पर भी विचार हो सकता है।
सरकार ने 31 जनवरी तक सबके लिए वैक्सीन लगाना अनिवार्य किया है। 1 फरवरी से बिना वैक्सीन लगे लोगों के लिए पाबंदियां लगाने को लेकर अलग से गाइडलाइन जारी की जा सकती है। बिना वैक्सीन वालों को आगे सरकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित किया जा सकता है।
राजस्थान ( Rajasthan ) में 1 फरवरी से हर संस्था, फर्म, दुकान के लिए अपने यहां काम करने वाले लोगों के वैक्सीन के बारे में सूचना बोर्ड पर चस्पा करना अनिवार्य होगा। इसमें वैक्सीन की सिंगल और डबल डोज लगे कर्मचारियों की संख्या की अलग-अलग जानकारी देनी होगी। कितने कर्मचारियों ने वैक्सीन नहीं लगवाई, इसका भी ब्योरा देना होगा। ऐसा नहीं करने पर महामारी एक्ट में कार्रवाई होगी।