एटा ( Etah ) के सरकारी अधिवक्ता राजेंद्र शर्मा( Rajendra Sharma ) और उनके परिवार के सदस्यों के साथ दिसम्बर 2020 हुई पुलिस बर्बरता और दुर्व्यवहार के मामले में जिले की स्पेशल (जज) डकैती कोर्ट ने 156 के तहत सुनवाई करते हुये तत्कालीन एसडीएम अबुल कलाम सीओ सिटी राजकुमार समेत 28 पुलिसकर्मियों सहित 49 लोगो के विरुद्ध डकैती व जानलेवा हमले में कोतवाली नगर को अभियोग पंजीकृत करने के आदेश किये है।
एटा( Etah ) के उत्पीड़ित अधिवक्ता राजेन्द्र शर्मा ने स्पेशल जज डकैती कोर्ट के समक्ष अप्रैल 20 21 में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर कई दौर की सुनवाई के बाद बुधवार को अभियोग दर्ज करने के आदेश दिये गए । स्मरण रहे 21 दिसम्बर 20 20 को राजेन्द्र शर्मा के आवास पर पुलिस प्रशासन एवं अविनाश शर्मा से सम्पत्ति के विवाद में घटना क्रम घटित हुआ जिसमें अधिवक्ता के परिजनों सहित वादी राजेन्द्र शर्मा के साथ हद दर्जे की बदसलूकी की गई थी जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ( Allahabad High Court ) ने स्वतः सज्ञान लिया था जो सुनवाई में विचाराधीन है।
इस मामले को अधिवक्ता राजेन्द्र शर्मा ने 156 (3)के तहत अभियोग दर्ज करने के लिये उक्त कोर्ट से प्रार्थना की जिस पर विधि सम्मत सुनवाई करते हुये विद्वान न्यायाधीश सरोज भारती ने कोतवाली नगर को घटना के अनुसार अभियोग दर्ज कर विवेचना करने के आदेश पारित किये हैं।
एटा( Etah ) की कोर्ट में दी गई तहरीर के मुताबिक भाजपा नेता अविनाश शर्मा रामू भटले सहित तत्कालीन सीओ एसडीएम, महिला थानाध्यक्ष सहित 22 पुलिस कर्मी शामिल हैं।कुल 49 लोगो को सज्ञेय घटना क्रम में शामिल किया गया है। जिनमे 40 लोग अज्ञात हैं।
आदेश के प्रति कोतवाली नगर को प्रेषित कर दी गई है।