Friday, September 20, 2024

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Rajasthan: राजस्थान विधानसभा में एंटी चीटिंग बिल पास,अब पेपर लीक में 10 साल जेल और 10 करोड़ तक जुर्माना, परीक्षार्थी को भी मिलेगी सजा

Anti-cheating bill passed in Rajasthan assembly, now 10 years in jail and fine up to ₹10 crores for paper leak, examinee will also get punishment

 (  ) के लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा एंटी चीटिंग बिल( Anti-cheating bill )गुरुवार को राजस्थान विधानसभा में पास हो गया। इस बिल में प्रतियोगी और सार्वजनिक परिक्षाओं में नकल रोकने के लिए कड़े कानूनी प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत पेपर लीक कराने या किसी अन्य प्रकार से नकल कराने का दोषी पाए जाने पर पांच से दस साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही 10 लाख से लेकर दस करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

बिल ( Anti-cheating bill )के तहत नकल कराने वाले लोगों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान भी किया गया है। परीक्षा के दौरान अगर कोई छात्र नकल करने या पेपर खरीदने का दोषी पाया गया तो एक लाख रुपए के जुर्माने के साथ उसे तीन साल तक की जेल भी हो सकती है।

बता दें कि प्रदेश में परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए 1992 का कानून पहले से बना हुआ है, लेकिन इसमें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का कोई सख्त नियम नहीं है। लेकिन राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2022 पास होने के बाद अब ऐसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने इस बिल के दायरे में राजस्थान सरकार की हर तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं, स्कूल-कॉलेज और यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं को लिया गया है। सरकार हर तरह की परीक्षा को इस दायरे में ला सकती है। फिलहाल अभी इस बिल ( Anti-cheating bill ) में  सरकारी भर्ती परीक्षाओं, बोर्ड परीक्षाओं सहित 10 कैटेगरी की परीक्षाओं को शामिल किया है।

परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए इस तरह का सख्त कानून उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी बना है। उत्तर प्रदेश में नकल करने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। हालांकि यह प्रावधान राजस्थान विधानसभा में पास हुए बिल में नहीं है।

रीट परीक्षा पेपर लीक में हुए भारी विवाद के बाद राजस्थान सरकार ने कड़े प्रावधान वाला यह बिल लाने का फैसला किया। CM अशोक गहलोत ने 2 फरवरी को नकल रोकने के लिए सख्त प्रावधान वाला बिल लाने की घोषणा की थी। रीट पेपर लीक के कई आरोपी जमानत पर बाहर आ चुके हैं। इस बिल के प्रावधान लागू होने के बाद अब आसानी से जमानत नहीं होगी। एंटी चीटिंग बिल के मौजूदा प्रावधान लागू करने के लिए अब नियम बनेंगे।

 

Jaba Upadhyay

Jaba Upadhyay is a senior journalist with experience of over 15 years. She has worked with Rajasthan Patrika Jaipur and currently works with The Pioneer, Hindi.