महाराष्ट्र (Maharashtra ) में हनुमान चालीसा को लेकर सियासी घमासान जारी है। शिवसेना ( Shiv Sena ) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के निजी आवास ‘मातोश्री’ पर हनुमान चालीसा ( ‘Hanuman Chalisa’ )पढ़ने का ऐलान करने वाली अमरावती से सांसद नवनीत राणा ( Navneet Rana )और उनके विधायक पति रवि राणा ( Ravi Rana )को रविवार को बांद्रा कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उनके खिलाफ राजद्रोह का केस भी दर्ज किया गया है। मुंबई पुलिस ने उनके लिए पुलिस कस्टडी की मांग की थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।
बांद्रा के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की हॉलिडे एंड संडे कोर्ट ने रविवार को यह फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप घरात ने बताया कि सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत दी गई है, 6 मई तक वे न्यायिक हिरासत में रहेंगे। 29 अप्रैल को जमानत पर सुनवाई होगी।
वहीं, राणा दंपति के वकील रिजवान मर्चेंट ने कहा कि सरकारी वकील ऐसा एक भी सबूत नहीं पेश कर पाए, जिससे यह साबित हो कि राणा दंपति ने राज्य सरकार के खिलाफ बयान दिया हो। ये लोग तो हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते थे और प्रार्थना करना गुनाह नहीं है। हनुमान चालीसा( ‘Hanuman Chalisa’ ) में भगवान राम का प्रशंसा की गई है। अगर देश में हनुमान चालीसा पढ़ना गुनाह हो गया है तो सारे मंदिरों में ताले लगा दिए जाने चाहिए।
राणा दंपती ने शनिवार को मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा ( ‘Hanuman Chalisa’ )पढ़ने का ऐलान किया था। इसके बाद दिनभर राणा दंपती के खार स्थित घर पर जमकर हंगामा हुआ। पुलिस और शिवसैनिकों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। शिवसैनिकों ने राणा के घर के बाहर लगे बैरियर तोड़ दिए और घर में घुसने की कोशिश की।
मुंबई पुलिस ने राणा दंपति के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में सरकारी अधिकारी को कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के लिए आपराधिक बल के इस्तेमाल संबंधी धारा जोड़ी है। पुलिस ने शनिवार शाम दोनों को अलग-अलग समूहों के बीच विद्वेष फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। खार पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि दंपति को रात में सांताक्रूज पुलिस हवालात में भेजा गया था।
इससे पहले राणा दंपति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा- 153 ए (अलग-अलग समुदायों के बीच धर्म, भाषा आदि के नाम पर विद्वेष उत्पन्न करना) और मुंबई पुलिस अधिनियम की धारा-135 (पुलिस द्वारा लागू निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने) का मामला दर्ज किया गया। अधिकारी ने बताया कि बाद में राणा दंपति के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में धारा 353 (सरकारी अधिकारी को कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के लिए आपराधिक बल के इस्तेमाल या हमला करना) जोड़ी गई है।
निर्दलीय सांसद नवनीत राणा (#NavneetRana) और उनके पति विधायक रवि राणा को बड़ा झटका देते हुए बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट ने देशद्रोह के मामले में रविवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। pic.twitter.com/w45BhF51mx
— IANS Hindi (@IANSKhabar) April 24, 2022