पंजाब (Punjab) में पटियाला( Patiala ) देहात के आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक डॉ. बलबीर सिंह ( Dr Balbir Singh ) को झगड़े के मामले में रूपनगर की एक अदालत ने तीन साल की सजा और 16 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। विधायक के बेटे राहुल समेत चार व्यक्तियों को तीन साल की सजा सुनाई गई है। विधायक की पत्नी सुरिंदर कौर सैनी, बेटे राहुल एक और दोषी परमिंदर सिंह को भी सजा सुनाई गई है।
विधायक डॉ. बलबीर सिंह ( Dr Balbir Singh ) की साली रूपिंदर कौर और उनके पति सेवानिवृत विंग कमांडर मेवा सिंह शिकायतकर्ता हैं। इस मामले में अदालत ने क्रॉस केस में शिकायतकर्ता को बरी कर दिया है। श्री चमकौर साहिब के गांव टप्परियां दयाल सिंह में पानी को लेकर झगड़ा हुआ था।
श्री चमकौर साहिब में डॉ. बलबीर सिंह ( Dr Balbir Singh )समेत उसकी पत्नी सुरिंदर कौर सैनी, बेटे राहुल और एक अन्य परमिंदर सिंह के खिलाफ लड़ाई झगड़े के आरोप में आइपीसी की धारा 323, 324, 506, 148, 149 के तहत 13 जून 2011 को मामला दर्ज हुआ था।
शिकायतकर्ता रूपिंदरजीत कौर और सेवानिवृत्त विंग कमांडर मेवा सिंह की शिकायत के मुताबिक उनके ससुर अनूप सिंह ने अपनी गांव टप्परियां दयाल सिंह में खेती योग्य 109 बीघे जमीन खुद और अपनी पत्नी समेत परिवार में पांच लोगों को बांट दी थी। आरोपित डॉ. बलबीर सिंह की पत्नी सुरिंदर कौर सैनी के हिस्से आई जमीन में पानी लगाने को लेकर झगड़ा हुआ।
शिकायतकर्ता पक्ष के मुताबिक सोमवार, मंगलवार और बुधवार को जमीन को पानी लगाने की बारी उनकी थी लेकिन आरोपित पक्ष ने जबरदस्ती अपनी जमीन को पानी लगाया और उन पर हमला कर दिया। इस मामले में पुलिस ने शिकायतकर्ता पक्ष पर भी क्रास केस दर्ज किया था, जिसमें सोमवार को ही शिकायतकर्ता पक्ष बरी कर दिया गया।
चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट रवि इंदर सिंह की अदालत ने सजा सुनाई है। अदालत ने जो सजा सुनाई है, उसमें जमानत दी गई है और उच्च कोर्ट में जाने के लिए समय दिया गया है। अदालत ने विधायक बलबीर सिंह समेत चारों लोगों को इस मामले में 50 -50 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी है। इसके बाद विधायक बलबीर सिंह ने कहा कि वह इस मामले में अब सत्र कोर्ट में अपील दायर करेंगे। विधायक ने उनकी साली और साढू की तरफ से लगाए गए आरोपों को झूठा बताया और यह भी कहा कि वह इस मामले में आगे कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। डॉ. बलबीर सिंह नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। उन्होंने पूर्व कैबिनेट मंत्री ब्रह्म मोहिंदरा के बेटे मोहित मोहिंदरा को करारी हार दी थी।
Punjab| We were falsely implicated in this case. We got bail in the case& will appeal in higher court: AAP MLA from Patiala Dr Balbir Singh after he & 3 others, incl his wife & son, were sentenced to 3-year imprisonment in an 11 yr old assault case & later got bail on the spot pic.twitter.com/PtXO6K68rW
— ANI (@ANI) May 23, 2022