‘रिश्वत-वीजा’ मामले( ‘Bribe-For-Visa’ Case ) में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ( Karti Chidambaram )को करारा झटका लगा है। विशेष सीबीआई कोर्ट ने कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम और दो अन्य की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले कोर्ट ने ने चीनी वीजा रिश्वत मामले में कार्ति चिदंबरम की अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
कोर्ट के सामने ईडी ने कहा कि अगर कार्ति ( Karti Chidambaram )को अंतरिम जमानत दी जाती है तो एजेंसी यह पता नहीं लगा पाएगी की पैसा कहां गया? ईडी ने यह भी कहा कि कार्ति की याचिका अभी सुनवाई योग्य नहीं है। अगर अंतरिम जमानत दी जाती है तो जांच प्रभावित होगी। ईडी ने कहा हमने केवल एक जांच शुरू की है। उन्होंने कहा कि धारा-19 के तहत किसी भी गिरफ्तारी से पहले एक निष्कर्ष निकालना होगा। जब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, हम गिरफ्तारी नहीं करेंगे।
ईडी ने हाल ही में इस से संबंधित सीबीआई मामले के बाद उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। अधिकारियों ने कहा कि ईडी ने मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई हालिया पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) का संज्ञान लेते हुए धन शोधन निवारण अधिनियम की आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। ईडी ने उन पर 263 चीनी नागरिकों के वीजा की सुविधा के लिए अपने सहयोगी के माध्यम से पंजाब की एक फर्म से 50 लाख रुपये की रिश्वत लेने का आरोप लगाया है।
कार्ति चिदंबरम ( Karti Chidambaram )और उनके सहयोगी भास्कर रमन पर आरोप है कि उन्होंने चीन के नागरिकों को पैसे की एवज पर वीजा दिलवाया था। चीनी नागरिक पंजाब में वेदांता ग्रुप के पावर प्रोजेक्ट के लिए भारत आना चाहते थे। उस वक्त कार्ति कि पिता पी चिदंबरम केंद्र में गृह मंत्री थे। इसके अलावा आईएनएक्स मीडिया एवं एयरसेल-मैक्सिस मामलों के बाद कार्ति चिदम्बरम के विरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग का तीसरा मामला दर्ज हुआ है। ईडी पिछले कुछ सालों से आईएनएक्स मीडिया एवं एयरसेल-मैक्सिस धनशोधन मामलों की जांच कर रही है।
Visa scam: Delhi court denies anticipatory bail to Karti Chidambaram in money laundering case
— Press Trust of India (@PTI_News) June 3, 2022