सभी मोदी चोर हैं बयान पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) को झारखंड हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज करते हुए उन्हें अपनी बात रांची के सिविल कोर्ट में कहने का निर्देश दिया है। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने कहा कि वह जिन बिंदुओं को हाईकोर्ट में उठा रहे हैं उन्हें सिविल कोर्ट में उठाना चाहिए। इसके पूर्व हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था।
न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की एकलपीठ ने इस मामले में राहुल गांधी ( Rahul Gandhi )को किसी भी प्रकार की कोई राहत देने से इंकार कर दिया। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के अधिवक्ता ने की ओर से अदालत को बताया गया कि रांची जिला न्यायालय में उनके खिलाफ संज्ञान लिया गया है, जो गलत है। निचली अदालत ने नियम की अनदेखी कर उनके खिलाफ संज्ञान लिया है। इसलिए उनके खिलाफ निचली अदालत की ओर से लिये गये संज्ञान को रद्द कर दिया जाना चाहिये।
राहुल गांधी ( Rahul Gandhi )के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने शिकायत दायर की है। इसमें आरोप लगाया गया है कि 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान रांची में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि जिनके नाम के आगे मोदी लगा है वे सभी चोर हैं। इससे मोदी समाज आहत हुआ है और उनके सम्मान को ठेस पहुंची है। राहुल के खिलाफ अदालत से कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई थी।