Friday, September 20, 2024

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अवमानना केस में भगोड़ा कारोबारी विजय माल्या को चार महीने की सजा,सुप्रीम कोर्ट ने दो हजार का जुर्माना भी लगाया गया

Supreme Court sentences Vijay Mallya to four months jail in 2017 contempt case

Supreme Court sentences Vijay Mallya to four months jail in 2017 contempt caseसुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने  (  )  को अवमानना मामले में चार महीने की सजा सुनाई है। इसके साथ दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने जुर्माना न चुकाने पर दो महीने की अतिरिक्त कैद की सजा भी सुनाई है। इसके अलावा विदेश में ट्रांसफर किए गए 40 मिलियन डॉलर 4 हफ्ते में चुकाने के लिए भी कहा।

शीर्ष अदालत ने माल्या को अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए अपने बच्चों को चार करोड़ डॉलर हस्तांतरित करने के लिए अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया था। माल्या को संपत्ति का सही ब्यौरा न देने के लिए 2017 में अदालत के आदेशों की अवहेलना का दोषी माना गया था। कोर्ट के इस फैसले पर माल्या ( Vijay Mallya )  की ओर से दाखिल पुनर्विचार याचिका भी सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को अपने खिलाफ अवमानना मामले में व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से पेश होने के लिए दो सप्ताह का अंतिम अवसर दिया था।

अदालत ने कहा कि “कानून की महिमा को बनाए रखने” के लिए उस पर पर्याप्त सजा दी जानी चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए जाने चाहिए कि विवाद में राशि आदेशों के निष्पादन के लिए उपलब्ध है। इसलिए कोर्ट ने माल्या को 4 हफ्ते के अंदर 8 फीसदी ब्याज के साथ 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर जमा करने का निर्देश दिया है, ऐसा नहीं करने पर उनकी संपत्तियों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई शुरू की जाएगी। जस्टिस यू यू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने 10 मार्च को सजा पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। 

Vijay Upadhyay

Vijay Upadhyay is a career journalist with 23 years of experience in various English & Hindi national dailies. He has worked with UNI, DD/AIR & The Pioneer, among other national newspapers. He currently heads the United News Room, a news agency engaged in providing local news content to national newspapers and television news channels