मानव तस्करी मामले में मशहूर पंजाबी गायक दलेर मेहंदी (Daler Mehndi )को पटियाला की कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने निलंबित कर दिया है। सजा के खिलाफ अपील को हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए एडमिट कर लिया है।हाई कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा पर रोक लगा दी है। जुलाई माह में पटियाला के एडिशनल सेशन जज ने मेहंदी की सजा के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उनको जेल जाना पड़ा।
मशहूर पंजाबी गायक दलेर मेहंदी(Daler Mehndi ) की मानव तस्करी के मामले में सुनाई गई सजा के खिलाफ अपील पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। मानव तस्करी के 19 साल पुराने मामले में पटियाला की ट्रायल कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए 16 मार्च 2018 को दो साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ दलेर मेहंदी ने पटियाला के एडिशनल सेशन जज के समक्ष अपील दायर कर चुनौती दी थी।
चार साल अपील पर चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने 14 जुलाई 2022 को दलेर मेहंदी (Daler Mehndi )की अपील को खारिज कर सजा को बरकरार रखा। अपील खारिज होने के बाद दलेर मेहंदी ने हाईकोर्ट में रिवीजन पिटीशन दायर कर इसे चुनौती दे दी। याचिका में मेंहदी ने हाईकोर्ट से अपील की है कि जब तक उसकी सजा के खिलाफ अपील लंबित रहती है उसकी सजा पर रोक लगाई जाए। हाईकोर्ट ने दलेर मेहंदी की अपील व सजा निलंबन की मांग पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था।
दलेर मेहंदी और उनके भाई के खिलाफ कुल 31 केस दर्ज किए गए थे। पंजाबी गायक दलेर मेहंदी के खिलाफ पहला केस 2003 में अमेरिका में दर्ज हुआ था, क्योंकि अधिकांश लोग अमेरिका ही भेजे गए थे।
दलेर मेहंदी व उनके भाई शमशेर पर गैरकानूनी तौर पर लोगों को विदेश भेजने का आरोप था। आरोप यह था कि यह लोगों को म्यूजिक टीम का हिस्सा बनाकर विदेश ले जाते थे। बाद में वह लोग वहीं बस जाते थे। इसकी एवज में दलेर मेहंदी व उनके भाई मोटी रकम लोगों से लेते थे।Punjab and Haryana High Court grants relief to singer Daler Mehndi; stays the decision of Patiala Court that had sentenced him to two years of imprisonment in a 2003 human trafficking case.
(Pic – Daler Mehndi’s Twitter profile) pic.twitter.com/mSQaTp9tBY
— ANI (@ANI) September 15, 2022