कवि कुमार विश्वास (Kumar Vishwas ) और बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को बड़ी राहत मिली है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने दोनों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। इन दोनों नेताओं के खिलाफ पंजाब पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था। कुमार विश्वास और तेजिंदर बग्गा पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान के मामले में केस दर्ज हुआ था। इस मामले में पूछताछ के लिए कुमार विश्वास के गाजियाबाद स्थित घर पर पंजाब पुलिस की टीम पहुंची थी। वहीं बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा को दिल्ली स्थित उनके घर से उठा लिया गया था।
बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ( Tajinder Pal Singh Bagga )मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ( Punjab and Haryana High Court ) ने कहा कि यह ट्वीट पंजाब में आकर नहीं किए गए। वहीं उनके ट्वीट भड़काऊ नहीं हैं। राजनीतिक लोग जिस तरह एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, इससे कोई उन्माद नहीं फैलता।
इससे पहले मई महीने में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कथित तौर पर भड़काऊ बयान देने के मामले में कुमार विश्वास (Kumar Vishwas ) की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। पंजाब की रूपनगर पुलिस ने शिकायतकर्ता द्वारा उसे और ‘आप’ समर्थकों को खालिस्तानी पुकारे जाने का आरोप लगाने के बाद कुमार विश्वास के खिलाफ मामला दर्ज किया था। शिकायत में दावा किया गया है कि यह घटना 12 अप्रैल को हुई थी, जब कुमार विश्वास ने केजरीवाल पर अलगाववादियों का समर्थन करने का आरोप लगाते हुए टिप्पणी की थी। कुमार विश्वास ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था।
पंजाब पुलिस ने बग्गा के खिलाफ भड़काऊ बयान देने, दुश्मनी को बढ़ावा देने और आपराधिक धमकी के आरोप में मामला दर्ज किया था। मोहाली के रहने वाले आप नेता सन्नी अहलूवालिया की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया था। एक अप्रैल को दर्ज की गई प्राथमिकी के मुताबिक, 30 मार्च को बग्गा ने दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर भाजपा के युवा मोर्चा के विरोध-प्रदर्शन में हिस्सा लिया था और कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। पंजाब पुलिस ने मई महीने में बग्गा को उनके दिल्ली स्थित घर से गिरफ्तार किया था लेकिन पंजाब ले जाते समय उन्हें रास्ते में हरियाणा में रोक लिया गया और कुछ घंटों बाद दिल्ली पुलिस उन्हें वापस राष्ट्रीय राजधानी ले आई थी।
फैसले के बाद कुमार विश्वास (Kumar Vishwas ) ने लिखा, पगड़ी संभाल जट्टा हाईकोर्ट के फैसले के बाद कुमार विश्वास ने कहा कि बेबुनियाद एफआईआर को आज हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। न्यायपालिका व मुझे प्यार करने वालों का आभार। कुमार विश्वास ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को संबोधित करते हुए लिखा कि ‘प्यारे अनुज को पुनः सलाह कि पंजाब के स्वाभिमान को बौनी-नज़रों से बचाए। खुद्दार पंजाब ने 300 साल में, दिल्ली के किसी असुरक्षित तानाशाह को अपनी ताकत से कभी नहीं खेलने दिया। पंजाब ने तुम्हारी पगड़ी को ताज सौंपा है। पंजाब के लोगों के टैक्स के पैसों व उनकी पुलिस का अपमान मत करो। … पगड़ी सम्भाल जट्टा।
अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द होने के बाद तजिंदर पाल सिंह बग्गा ( Tajinder Pal Singh Bagga )ने भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने ट्वीट किया- पंजाब हाई कोर्ट का अरविंद के मुंह पर करारा थप्पड़।मेरे ख़िलाफ़ की गई एफआईआर को ग़लत बताते हुए एफआईआर को रद्द किया गया।
सरकार बनते ही,मुझ पर FIR करके असुरक्षित आत्ममुग्घ बौने ने जो पंजाब-पुलिस मेरे घर भेजी थी उस बेबुनियाद FIR को आज उच्च न्यायालय पंजाब ने ख़ारिज कर दिया।न्यायपालिका व मुझे प्यार करने वालों का आभार। प्यारे अनुज @BhagwantMann को पुनः सलाह कि पंजाब के स्वाभिमान को बौनी-नज़रों से बचाए❤️ https://t.co/yMVQnyT6Jx
— Dr Kumar Vishvas (@DrKumarVishwas) October 12, 2022
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प्रिय छोटे भाई @BhagwantMann
ख़ुद्दार पंजाब ने 300साल में, दिल्ली के किसी असुरक्षित तानाशाह को अपनी ताक़त से कभी नहीं खेलने दिया।पंजाब ने तुम्हारी पगड़ी को ताज सौंपा है किसी बौने दुर्योधन को नहीं।पंजाब के लोगों के टैक्स के पैसों व उनकी पुलिस का अपमान मत करो
पगड़ी सम्भाल जट्टा???
— Dr Kumar Vishvas (@DrKumarVishwas) May 6, 2022
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पंजाब हाई कोर्ट का @ArvindKejriwal के मुँह पर करारा थप्पड़। मेरे ख़िलाफ़ की गई FIR को ग़लत बताते हुए FIR को रद्द किया गया
— Tajinder Pal Singh Bagga (@TajinderBagga) October 12, 2022