निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भारत निर्वाचन आयोग ने रामपुर( Rampur )विधानसभा क्षेत्र में उप चुनाव पर रोक लगा दी है। आयोग ने उप चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर अग्रिम आदेश तक रोक लगाई है। 10 नवंबर को उप चुनाव की अधिसूचना जारी होनी थी।
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामपुर से पूर्व सपा विधायक आजम खान ( Azam Khan )को भड़काऊ भाषण देने के आरोप में एमपी-एमएलए कोर्ट से तीन वर्ष की सजा होने के बाद विधानसभा सचिवालय ने उनकी सीट रिक्त घोषित की थी। रामपुर विधानसभा क्षेत्र रिक्त घोषित होने के बाद निर्वाचन आयोग ने उस पर उप चुनाव की घोषणा की। 10 नवंबर को उप चुनाव की अधिसूचना जारी कर 17 नवंबर तक नामांकन दाखिल किए जाना प्रस्तावित था।
रामपुर ( Rampur )में उप चुनाव के लिए 5 दिसंबर को मतदान और 8 दिसंबर को मतगणना प्रस्तावित थी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय शुक्ला ने बताया कि मोहम्मद आजम खान बनाम भारत निर्वाचन आयोग मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उप चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाने के आदेश दिए है। उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाई है।
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को मिली तीन साल की सजा के खिलाफ उनकी अपील पर रामपुर सेशन कोर्ट गुरुवार को सुनवाई और फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 15 नवंबर को तय इस सुनवाई को 10 नवंबर को करने और उसी दिन फैसला सुनाने को कहा गया है। सेशन कोर्ट में आजम खान के पक्ष में फैसला होता है तो अधिक से अधिक ये हो सकता है कि उनकी सजा पर रोक लगा दी जाए।
फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 10 नवंबर को रामपुर में उपचुनाव के लिए जारी होने वाली अधिसूचना को एक दिन के लिए रोक दिया है। रामपुर सेशन कोर्ट 10 नवंबर को जो फैसला देगा उसके आलोक में चुनाव आयोग 11 नवंबर या उसके बाद नोटिफिकेशन जारी कर सकता है
In wake of SC’s direction to EC to issue gazette notification for declaring election schedule of Rampur Assembly seat on or after Nov 11 depending upon outcome of Azam Khan’s application on stay of conviction, UP Election Office decides to not issue notification until next order https://t.co/G5ex7Zq4yG pic.twitter.com/XUIq0GqnPp
— ANI (@ANI) November 9, 2022
https://platform.twitter.com/widgets.js