समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान ( Azam Khan ) का वोट देने का अधिकार खत्म कर दिया गया है। वोटर लिस्ट से नाम हटाया गया। पांच दिसंबर को रामपुर उपचुनाव में अब आजम खां वोट नहीं डाल पाएंगे। बता दें कि बुधवार को ही भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने आजम खां का वोट देने का अधिकार समाप्त किए जाने की मांग की थी। इसको लेकर उन्होंने एसडीएम सदर और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी रामपुर विधानसभा क्षेत्र से शिकायत की थी।
उन्होंने एसडीएम सदर को भेजे पत्र में कहा था कि भडकाऊ भाषण देने के मामले में सपा नेता आजम खां को कोर्ट ने तीन वर्ष के कारावास और जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। सजा दोष सिद्ध होने के बाद हुई है। ऐसे में चुनाव आयोग ने आजम खान ( Azam Khan ) की सदस्यता रद्द कर दी है। जिसकी वजह से रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। चूंकि, आजम खान सजायाफ्ता हैं, लिहाजा चुनाव अयोग के आरपीसी एक्ट की धारा-16 के अंतर्गत एक अपराधी को वोट देने के अधिकार से वंचित किया गया है। ऐसे में आजम खां का नाम भी मतदाता सूची से काटा जाए। ताकि, नियमों और कानून का पालन हो सके।बता दें कि आकाश सक्सेना का मुकाबला यहां सपा प्रत्याशी आसिम रजा से होने जा रहा है।विधानसभा की सदस्यता रद्द होने के बाद वह मतदान देने के अधिकार से वंचित हो गए हैं, 5 दिसंबर को उपचुनाव में अब वोट नहीं दे सकेंगे।
Officials say SP leader Azam Khan’s name removed from electoral rolls in Rampur. He was recently convicted in a hate speech case
— Press Trust of India (@PTI_News) November 17, 2022