आईसीआईसीआई बैंक– वीडियोकोन लोन फ्रॉड केस में बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court ) ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने चंदा कोचर ( Chanda Kochhar ) व उनके व्यवसायी पति दीपक कोचर( Deepak Kochhar )को अंतरिम जमानत दे दी, जिन्हें वीडियोकॉन ऋण मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने गिरफ्तार किया था और पिछले 15 दिनों से हिरासत में थे। कोर्ट ने कहा, “गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं है।”इससे पहले शुक्रवार को न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वी राज चव्हाण की पीठ ने याचिका को आदेश के लिए सुरक्षित रख लिया था।
कोर्ट ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर ( Chanda Kochhar )और दीपक कोचर को एक-एक लाख रुपये की नकद जमानत पर रिहा करने की अनुमति दी। सीबीआई ने उनकी रिहाई का विरोध किया है। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज के चव्हाण की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि उनकी गिरफ्तारी सीआरपीसी की धारा 41ए का उल्लंघन करती है।बता दें, आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन लोन फ्रॉड केस में सीबीआई ने कोचर दंपती को गिरफ्तार किया था। उसके बाद इसी मामले में वीडियोकॉन के प्रमोटर वेणुगोपाल धूत को भी गिरफ्तार किया था। तीनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
23 दिसंबर को आईसीआईसीआई-वीडियोकॉन बैंक लोन मामले में सीबीआई ने चंदा कोचर( Chanda Kochhar ), दीपक कोचर को गिरफ्तार कर लिया था। दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। जहां सीबीआई ने कहा कि दोनों पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। जवाब में टालमटोल कर रहे हैं, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं 26 दिसंबर को वीडियोकॉन के चैयरमैन वेणुगोपाल धुत को भी गिरफ्तार कर लिया था। 3250 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी के इस मामले की शुरूआत साल 2009 में हुई।
चंदा कोचर ( Chanda Kochhar )पर आरोप लगे कि उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ, एमडी रहते हुए नियमों की अनदेखी करते हुए वीडियोकॉन को लोन दिया। अपने पति दीपक कोचर को लाभ पहुंचाने के लिए उन्होंने नियमों की अनदेखी करते हुए वीडियोकॉन को लोन दिया। मार्च 2018 में जब से खुलासा हुआ तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। वहीं इस मामले में छानबीन के बाद सीबीआई ने उनके पति दीपक कोचर को भी गिरफ्तार कर लिया।
ICICI bank-Videocon loan fraud case | Bombay High Court allows release of former ICICI CEO Chanda Kochhar and Deepak Kochhar from judicial custody after CBI arrest.
“Arrest not in accordance with the law,” the Court observes. pic.twitter.com/t7luYN5Fsr
— ANI (@ANI) January 9, 2023